95 फीसद अनुदान पर सौर कृषि पंप सुविधा का लाभ
पीएम कुसुम योजना में लाभार्थी को भरनी होती है केवल 5 फीसद रकम
अमरावती/दि.5 – महाकृषि उर्जा अभियान अंतर्गत कृषि पंप विद्युत कनेक्शन का सौर उर्जा के जरिए विद्युतीकरण करने संबंधी काम को प्राधान्य दिया जा रहा है. इसके तहत कुसुम-ब योजनांतर्गत सौर पंप के लिए अनुसूचित जाति-जनजाती संवर्ग के किसानों को केवल 5 फीसद लाभार्थी हिस्सा भरना होता है. वहीं शेष 95 फीसद राशि अनुदान के तौर पर दी जाती है. इसमें केंद्र सरकार की 30 फीसद और राज्य सरकार की 65 फीसद हिस्सोदारी है.
किसानों का जीवन सुखमय होने हेतु सरकार ने पीएम कुसुम योजना-2023 शुरु की है. अपारंपारिक उर्जा निर्मिति नीति-2022 अंतर्गत 5 वर्ष में 5 लाख पारेषण विरहित सौर कृषि पंपों को मान्यता दी गई है. राज्य में यह अभियान स्टेट नोडल एजेंसी के तौर पर महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण यानि महाउर्जा के मार्फत चलाया जा रहा है. जिन स्थानों पर किसानों के पास पारंपारिक पद्धति से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है. ऐसे स्थानों पर पारेषण विरहित सौर कृषि पंप उपलब्ध कराए जा रहे है.
* क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना
अनुसूचित जाति-जनजाति प्रवर्ग के किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु परेषण विरहित सौर कृषि पंप उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है.
* योजना में 95 फीसद तक अनुदान
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति प्रवर्ग के किसानों को 95 फीसद तक अनुदान दिया जाता है और लाभार्थियों को अपने पास से केवल 5 फीसद लाभार्थी हिस्सा भरना होता है.
* कौनसे दस्तावेज जरुरी
आधार काडर्र् व राशन कार्ड की झेरॉक्स कॉपी, पंजीयन की कॉपी, जमीन करार की कॉपी, खेत में उपलब्ध सिंचाई साधन व सुविधा की जानकारी रहने वाला सातबारा दस्तावेज तथा बैंक पासबुक.
* इस बार कोटा बढा
इस योजना को राज्य में बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है. जिसके चलते इस योजना के तहत प्रत्येक जिले का कोटा बढाकर दिया गया है. ऐसी भी जानकारी है.
* फर्जी वेबसाइटों से रहे सावधान
इस योजना का लाभ लेने हेतु सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन करना आवश्यक है. वहीं फर्जी वेबसाइटों पर आवेदन करने के चलते किसानों के साथ जालसाजी हो सकती है. ऐसे में इस योजना हेतु ऑनलाइन तरीके से आवेदन करते समय वेबसाइट के सरकारी व असली रहने की तस्दीक पहले ही कर लेनी चाहिए.