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बिना अनुमति के मुख्यालय छोडा तो खबरदार

वॉटसएप पर दी अवकाश की सूचना कबूल नहीं की जाएगी

* मनपा आयुक्त ने दो दिन पूर्व निकाले आदेश
अमरावती/दि.8- बिना अनुमति के विभिन्न विभागों के अधिकारी मनपा के वॉटसएप ग्रुप पर अवकाश संबंधी आवेदन भेजकर परस्पर अवकाश पर चले जाते हैं. इस कारण कार्यालायीन कामकाज पर इसका विपरित परिणाम होता रहने की बात निगमायुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर के ध्यान में आई हैं. इस कारण अब वॉटसएप से अवकाश का आवेदन ग्राह्य नहीं माना जाएगा ऐसा आदेश मनपा आयुक्त ने सोमवार को जारी किए हैं.
कार्यालयीन आदेश में कहा गया है कि, किसी भी तरह की छुट्टी लेने के पूर्व और मुख्यालय छोडने के पूर्व किसी भी विभाग के प्रमुख अथवा अन्य अधिकारियों को अवकाश का आवेदन करना आवश्यक हैं अथवा वह वरिष्ठों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर जानकारी देने के बाद अनुमति मिलते ही अवकाश पर जा सकते हैं. अवकाश लेना सभी का अधिकार हैं, लेकिन किन कारणों से वह छुट्टी पर जा रहे इसकी जानकारी वरिष्ठों को रहना आवश्यक हैं. वैद्यकीय अवकाश पर जाने के लिए आवश्यक कागज पत्र के साथ उसे प्रस्तुत कर छुट्टी मंजूर कर ही अवकाश पर जाना चाहिए. बिना अनुमति के केवल वॉटसएप पर यह सूचना देने पर उसे मंजूर नहीं किया जाएगा. मनपा आयुक्त ने आदेश जारी कर यह भी कहा हैं छुट्टी का आवेदन परस्पर प्रस्तुत कर अवकाश लेने पर महाराष्ट्र नागरी सेवानियम 1981 के प्रावधान के मुताबिक अनुशासन का उल्लंघन किए जाने के कार्रवाई की जाएगी. महाराष्ट्र नागरी सेवा अवकाश नियम 1981 के प्रकरण 3 के मुताबिक हक के रुप में अवकाश नहीं मांगा जा सकता, यह जानकारी दी जा रही है ऐसा भी आदेश में कहा गया हैं. मनपा आयुक्त के यह कार्यालयीन आदेश सभी विभाग प्रमुखों को भेजे गए हैं.

क्या है आदेश
कुछ विभाग प्रमुख यह बिना अनुमति के अवकाश लेकर मुख्यालय छोडते हैं. यह कार्यालयीन अनुशासन का उल्लंघन हैं आगे से विभाग प्रमुख आयुक्त की बिना अनुमति के परस्पर अवकाश पर न जाए और मुख्यालय न छोडे ऐसा आदेश मनपा आयुक्त के निर्देश पर उपायुक्त (प्रशासन) भाग्यश्री बोरेकर ने निकाला हैं. पिछले सप्ताह में एक विभाग प्रमुख दो दिन के अवकाश पर गए थे. उन्होंने छुट्टी का आवेदन वॉटसएप ग्रुप पर डाला. उनकी गैर मौजूदगी में अपने पद का प्रभार किसके तरफ रहेगा यह भी लिखा हुआ था. इस बात को भी काफी गंभीरता से लिया गया हैं.

बिना जानकारी के कैसे पता चलेगा कौन हैं छुट्टी पर
नियम यह कहता है कि, कोई भी अधिकारी अवकाश पर जाने के पूर्व अपने वरिष्ठों को लिखित रुप से जानकारी देकर उसकी अनुमति लें पश्चात मुख्यालय छोडे. कोई अधिकारी अवकाश पर है यह जानकारी रही तो समय पर आवश्यकता पडने पर अन्य अधिकारी को कोई कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन एक साथ दो-तीन अथवा उससे अधिक अधिकारी इस तरह वॉटसएप ग्रुप पर अवकाश की अर्जी कर परस्पर मुख्यालय छोडकर चले गए तो कामकाज में दिक्कतें निर्माण होती हैं. ऐसा भी निगमायुक्त ने कहा.

तभी प्रशासन चलता हैं
किसी भी अधिकारी को अवकाश पर जाते समय मुख्यालय छोडने के पूर्व आवेदन कर मंजूरी लेना आवश्यक हैं. बिना अनुमति सूचना दिए कोई इस तरह अवकाश पर चले जाए तो, काम करने और प्रशासन चलाने में दिक्कतें आती हैं. इस कारण सभी विभागों में अवकाश लेने संबंधित आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं. कोई भी अधिकारी बिना आवेदन और मंजूरी के अवकाश पर नहीं जा सकेगा.
– डॉ. प्रवीण आष्टीकर, मनपा आयुक्त

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