* यातायात पुलिस व्दारा 2 हजार रुपए जुर्माना ठोका जाएगा
अमरावती/ दि.27 – रास्ते पर मोटरसाइकिल या कार चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों की संख्या काफी अधिक बढती जा रही है. भीड के वक्त वाहन पर मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के कारण खुद की जान के साथ दूसरे की जान को भी खतरा निर्माण होता है, ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना ठोकने का नियम है. परंतु बार-बार यातायात के नियमों का उल्लंघन किया तो, ड्राईविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी. ऐसे मोबाइल पर बात करने वाले 1773 वाहन चालकों पर शहर यातायात पुलिस ने जुर्माना ठोका है.
वाहन चलाते समय मोबाइल पर फोन का उपयोग किया तो मोटरसाइकिल व तीन पहिया वाहन चालकों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना ठोका जाता है. वहीं गलती दूसरी बार करने पर करीब 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोकने का नियम है. चार पहिया व अन्य वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात की तो तुम्हारे कान पर मोबाइल लगा रहेगा और तुम्हारे जेब से 4 हजार रुपए जाएंगे. वाहन चालक का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार प्रादेशिक परिवहन विभाग को है. इसके कारण मोबाइल पर बात करने और लगातार यातायात के नियम तोडने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस व्दारा कार्रवाई कर उसका लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव आरटीओ को भिजवाया जाता है. इसके बाद आरटीओं की ओर से संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है. सबूत के आधार पर दोषी वाहन चालक का लाइसेंस 3 से 6 माह तक रद्द किया जाता है.
क्या कहता है कानून
– वाहन चलाते समय मोबाइल ही नहीं बल्कि वायरलेस हेड फोन पर भी बात करने पर वह जुर्माने का पात्र है.
– वाहन चलाते समय सिग्नल या रास्ते की एक ओर रोककर भी मोबाइल पर बात करना गैरकानून है.
– वाहन से उतरकर मोबाइल का उपयोग किया जाए.
छह माह में की कार्रवाई
महिना मामले
जनवरी 285
फरवरी 346
मार्च 423
अप्रैल 166
मई 156
जून 397