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सावधान : झूठी अफवाह फैलाने वालो की खैर नहीं

कोल्हापुर की घटना के बाद शहर पुलिस सर्तक

* सोशल अलर्ट घोषित किया
अमरावती/दि.8- कोल्हापुर में हुई घटना निमित्त कुछ लोग हेतु परस्पर इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक तनाव निर्माण कर शहर की शांतता भंग करने का प्रयास कर सकते है. इस पृष्ठभूमि पर शहर पुलिस ने सोशल अलर्ट घोषित किया है.
पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने शहरवासियों को झूठी अफवाहों पर विश्वास न करने का आहवान किया है. किसी को भी किसी भी समाज की भावना को आहत करने, शांतता भंग करने वाले अथवा दो समुदाय में द्वेष फैलाने वाले आपत्तिजनक मैसेज, इमिजेस, वीडियो अपलोड न करने, घटना की जानकारी की जांच न करते हुए वॉटसएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया माध्यम पर पोस्ट अथवा प्रसारित करने, उसे लाइक अथवा शेअर करने, ऐसी अफवाहों पर विवादित टिप्पणी अथवा कमेंट्स करने की गैरकानूनी करतूत न करने का आवाहन शहर पुलिस ने किया है.

* अन्यथा कडी कार्रवाई
किसी भी तरह की पोस्ट के कारण दो व्यक्ति, समाज, धर्म, पंथ आदि की भावना आहत होकर समाज में तनाव निर्माण होकर कोई अनुचित घटना घटित होने पर संबंधित पोस्ट करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 140, भारतीय दंड संहिता की धारा 505, 153 (अ), 295 (अ) और अन्य धाराओं के तहत कडी कार्रवाई की जाएगी.

* ग्रुप एडमिन को हिदायत
सोशल मीडिया पर कार्यान्वित ग्रुप एडमिन व अकाउंट धारक को भी इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 68 के तहत हिदायत दी गई है. शहरवासियों को शांतता व सामाजिक सलोखा कायम रखने के लिए पुलिस दल को सहयोग करने का आहवान भी शहर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है.

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