खबरदार! रेलगाडी में ज्यादा सामान ले जाने पर भरना पडेगा जुर्माना
फर्स्ट एसी 70 किलो, सेकंड एसी 50, स्लीपर कोच में 40 किलो की छूट
अमरावती/ दि.14 – रेलगाडी में यात्रा करते समय कई लोगों के पास एक या दो बैग होते है, परंतु कुछ लोग गांव से अनाज के कट्टे, कोई फल की पेटी, इतना ही नहीं तो गैस सिलेंडर, ज्वलनशिल रसायन, पटाखे आदि वस्तुओं को लेकर साथ में यात्रा करते है. परंतु अब सामान ले जाने के लिए वजन निश्चित किया है. ज्यादा सामान ले जाने पर छह गुना अधिक जुर्माना भरना पडेगा. हवाई जहाज की तरह अब सामान ले जाने के लिए रेल गाडी में भी मर्यादा तय की गई है.
फर्स्ट क्लास, एसी से यात्रा करने वाले यात्रियों को करीब 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट दी गई है. ज्यादा सामान के साथ यात्रा न करे, ऐसी सूचना रेल विभाग ने दी. एसी टू टायर में यात्रा करते समय कई लोग ज्यादा सामान ले जाते थे. अब टू टायर एसी में यात्रा करना हो तो यात्रियों को केवल 50 किलो तक ही सामान ले जाने की छूट दी गई है. नए नियम के अनुसार अब रेलगाडी में यात्रा करते समय 40 किलो सामान के साथ यात्रियों को स्लीपर क्लास बोगी में यात्रा करने की छूट दी गई है. ज्यादा सामान पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी. कोई यात्री 40 किलों से अधिक सामान लेकर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करता है तो 109 रुपए लगेज फीस भरना पडेगा. लगेज फीस का छह गुना याने करीब 650 रुपए जुर्माना तय किया जा सकता है.
ज्यादा सामान के लिए गिनना पडेगा रुपए
– रेलगाडी से ज्यादा सामान ले जाना हो तो काउंटर पर पहले ही ज्यादा सामान के लिए रुपए गिनना होगा.
– अगर निर्धारित किलो से अधिक सामान पाया जाता है तो यात्री के खिलाफ अतिरिक्त जुर्माना ठोका जाएगा, यह सच है.
– महेंद्र लोहकरे, प्रबंधक अमरावती रेलवे स्टेशन