अमरावती

भाईगिरी, दादागिरी करने वाले दर्जनभर लोगों पर एमपीडीए

11 को तडीपार, 58 के खिलाफ तडीपारी की प्रक्रिया जारी

पुलिस अधिक्षक के आदेश से उतरा दादागिरी का बुखार
अमरावती-/ दि.24   जिले में कानून व सुव्यवस्था के लिए खतरा बन रहे अपराधियों पर दहशत निर्माण करने वाले और अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधिक्षक अविनाश बारगल के निर्देश पर जोरदार अभियान छेडा गया. जनवरी से अक्तूबर माह के बीच करीब 12 आरोपियों के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई. वर्षभर में 11 आरोपियों को तडीपार किया और 58 लोगों के खिलाफ तडीपारी की प्रक्रिया शुरु की गई है. जिससे भाईगिरी और दादागिरी करने का उनका बुखार उतरता हुआ दिखाई दे रहा है.
जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों पर धाक निर्माण करना बहुत जरुरी होता है. पुलिस अधिक्षक अविनाश बारगल की पहल पर कुख्यात आरोपियों पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है. एमपीडीए के कार्रवाई के तहत संबंधित आरोपी को सीधे एक वर्ष के लिए जिला मध्यवर्ती कारागृह में सलाखों के पीछे कैद किया जा रहा है. तडीपारी, एमपीडीए, मोका जैसे प्रतिबंधित कार्रवाई से अपराधियों पर सीधे नियंत्रण पाना संभव होने के कारण इस तरह की कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है. पुलिस अधिक्षक बारगल ने कहा कि, अचलपुर-परतवाडा जुडवा नगरी अति संवेधनशिल है. केवल माह के सूरज उर्फ लल्ला कालिचरण ठाकुर समेत अन्य दो लोगों के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई किये जाने से वहां पर अपराधियों की गुटबाजी समाप्त करने की श्रृंखला तोडने में पुलिस को सफलता मिली है.एमपीडीए के तहत की गई कार्रवाई में शामिल 12 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थाने में हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, लूटमार, गालिगलौच, जान से मारने की धमकी जैसे अन्य गंभीर अपराध दर्ज है. उन अपराधियों की हरकतों के कारण उनके अपने-अपने गांव में व शहर में दहशत निर्माण हुई थी. उनका वर्चस्व बढते जा रहा था. उनकी दादागिरी, गुंडागिरी को देखते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है.

इनके खिलाफ हुई एमपीडीए की कार्रवाई
पवन उर्फ पैदल परीवाले (27, परतवाडा), विनोद तायडे (44, ब्राह्मणवाडा थडी), विलास सुरजुसे (41, खेड), अवधुत थोरात (36, मोझरी), गजानन कुयटे (55, कुसला), विजय बेंडे (39, ब्राह्मणवाडा थडी), चिंटू उर्फ जावेद खां गुलाब खां (34, धारणी), राजेश आठनेरे (40, घाटलाडकी), संतोष टोले (32, दर्यापुर), नितीन खोलापुरे (24, अचलपुर), कैलाश पोहोकार (21, मोझरी), सूरज उर्फ लल्ला कालिचरण ठाकुर (27, परतवाडा) इन कुख्यात आरोपियों के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें सालभर के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया गया.

क्या है एमपीडीए कानून?
महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा, हाथभट्टी वाले, दवा द्रव्य संबंधित अपराध, खतरनाक व्यक्ति, सोशल मीडिया पर विवादित प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति ऐसे आरोपियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम 1981 याने यही एमपीडीए है. कुख्यात आरोपी या सार्वजनिक कानून व सुव्यवस्था भंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई की जाती है. इस कानून के अनुसार कुख्यात अपराधी को एक साल के लिए कारागृह में स्थानबध्द किया जाता है.

कार्रवाई में अमरावती ग्रामीण पुलिस राज्य में दूसरे स्थान पर
जनवरी से अक्तूबर के बीच 12 कुख्यात आरोपियों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई कर सालभर के लिए कारागृह में स्थानबध्द किया है. साथ ही अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 11 लोगों को जिले से तडीपार किया गया है. एमपीडीए की कार्रवाई में अमरावती ग्रामीण पुलिस राज्य में दूसरे स्थान पर है.
– अविनाश बारगल, पुलिस अधिक्षक, अमरावती

Related Articles

Back to top button