अमरावती

बीएचएमएस, सीसीएमपी डिग्री धारक एलोपैथिक इलाज नहीं कर सकते

पीडीएमसी के डीन पद्माकर सोमवंशी ने किया स्पष्ट

चपराशीपुरा मेें चल रहा गैर तरीके से अस्पताल
युवा स्वराज्य महिला मुक्ति मोर्चा ने की जिलाधिकारी से शिकायत
 अमरावती/दि.24 –चांदूर रेल्वे रोड चपराशीपुरा परिसर में बीएचएमएस व सीसीएमपी ऐसी होमियोपैथीक की डिग्री धारक डॉक्टर ने बकायदा अस्पताल खोलकर ओपीडी बनाते हुए एलोपैथिक डिग्री धारक डॉक्टरों की तहत इलाज कर लोगों की जान के साथ खिलवाड किया जा रहा है. इस पर युवा स्वराज्य महिला मुक्ति मोर्चा की महिलाओं ने संबंधित डॉॅक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर अस्पताल बंद करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा. इस बारे में संबंधित डॉक्टर अपना स्पष्टीकरण देने में कतराते रहे. पीडीएमसी के डीन पद्माकर सोमवंशी से इन डिग्रियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, जिस पैथी की डिग्री हो, वहीं इलाज किया जा सकता है. एलोपैथिक इलाज करना गुनाह है. इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है. ऐसा भी स्पष्ट किया.
युवा स्वराज्य महिला मुक्ति मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन में कहा है कि, चपराशीपुरा बडी मस्जिद के पास स्थित संबंधित डॉक्टर के पास होमियोपैथी की डिग्री है और वे अपने अस्पताल में एलोपैथिक डिग्री जैसे इलाज कर लोगों की जान के साथ खिलवाड कर रहे है. उन्होंने अपने अस्पताल का भले ही रजिस्ट्रेशन कराया. लेकिन गलत तरीके से एलोपैथिक दवा लिखकर देने, सलाइन लगाने, एलोपैथिक इलाज के लिए ओपीडी चलाने जैसे काम कर जनता की जान खतरे में डाल रहे है, इस बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अस्पताल की जांच कर संबंधित डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग करते समय युवा स्वराज्य महिला मुक्ति मोर्चा की शहर उपाध्यक्ष तारा वानखडे के साथ परिसर की अन्य महिलाएं उपस्थित थी.
इस तरह इलाज करना गैर कानूनी है
फिलहाल शहर समेत जिले भर में बोगस डॉक्टरों के कई केस सामने आ रहे है. डॉक्टर जिस पैथी की डिग्री हासिल करता है, उसी पैथी में इलाज कर सकता है. बीएचएमएस, सीसीएमपी जैसे होमियोपैथीक, आयुर्वेदीक डिग्री के सहारे एलोपैथिक इलाज नहीं किया जा सकता. यह गैरकानूनी है. कानून में इसके लिए सजा का भी प्रावधान है.
– डॉ. पद्माकर सोमवंशी,
डीन, पीडीएमसी.

Related Articles

Back to top button