बीड़ी, सिगरेट के एक कश के देने पड़ेंगे 200 रुपए
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभियान शुरु
बडनेरा/दि.2– रेलवे डिब्बे में एवं परिक्षेत्र में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभियान शुरु किया गया है. नागपुर के साथ ही भुसावल मध्य रेलवे के विभागीय कार्यालय अंतर्गत 37 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई. उन्हें बीड़ी, सिगरेट का एक कश 200 रुपए में पड़ा है. जुर्माना न भरने पर जेल की भी सजा हो सकती है.
मध्य रेलवे के भुसावल एवं नागपुर विभाग अंतर्गत रेलवे ने धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान शुरु किया है. अभियान के तहत इन भागों में 37 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई आरपीएफ एवं डिब्बों में टीसी द्वारा की जाती है. धूम्रपान करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 200 रुपए जुर्माना वसुला जाता है. जुर्माना न भरने पर न्याय संहिता के अनुसार जेल भी हो सकती है. पहले यह जुर्माना कम था, जिसे अब बढ़ाया गया है.
रेलवे एवं रेलवे परिसर में भी
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे डिब्बों के साथ ही रेलवे परिसर में कार्रवाई की जाती है. अनुचित घटना को टालने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा इस बात की दखल ली जा रही है. सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पादन कानून (उजझढअ)-2003 अंतर्गत रेलवे परिसर व गाड़ियों में धूम्रपान करना अपराध है.
भारतीय रेलवे दंड संहितानुसार रेलवे डिब्बों में एवं परिसर में धूम्रपान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना निश्चित है.
– पी.के. सिन्हा, स्टेशन मास्टर, बडनेरा