* सर्वोच्च न्यायालय ने दिये महत्वपूर्ण निर्देश
अमरावती/ दि.19- मार्च माह में होने जा रहे स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं, इसका निर्णय अब राज्य पिछडा वर्ग आयोग लेगा. सर्वोच्च न्यायालय नेे इस बारे में आज महत्वपूर्ण निर्देश दिये. इसके कारण राज्य शासन को फिलहाल राहत मिली है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.
सुप्रिम कोर्ट में क्या हुआ
ओबीसी के राजकिय आरक्षण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में आज बडी उथलपुथल हुई. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को फिलहाल राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर उपलब्ध डेटा वे राज्य पिछडा वर्ग आयोग को दे, इसी तरह आयोग इस पर दो सप्ताह में फिलहाल के स्वरुप में आरक्षण दे सकते है या नहीं यह बताए, ऐसा निर्देश दिया.इसके कारण अब आगामी 2 सप्ताह में ओबीसी आरक्षण का भविष्य निर्धारित होगा. परंतु यह फिलहाल के लिए सुविधा है, वह केवल आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव तक ही सीमित रहेगा.