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न्यायालय के निर्देश पश्चात सहकार में फंसा पेंच
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सहकार विभाग कर रहा आदेश मिलने का इंतजार
अमरावती/दि.20 – जिले की दस बाजार समितियों के चुनाव में अब एक बडा ‘ट्विस्ट’ आ गया है. क्योंकि विगत गुरूवार को औरंगाबाद खंडपीठ ने सहकार निर्वाचन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि, बाजार समिती में मताधिकार रहनेवाले सेवा सोसायटियों के संचालक पदों के चुनाव पहले लिये जाये. इसके बाद बाजार समितियों में चुनाव करवाये जाये. ऐसे में अब कार्यकाल समाप्त कर चुकी करीब 400 सोसायटियों में जल्द ही चुनाव करवाये जाने की संभावना है.
राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण के आदेशानुसार फिलहाल मतदाता सूची पर आपत्ति व आक्षेप दर्ज करने का काम शुरू है. अमरावती जिले में 12 बाजार समितियों की कार्य अवधि खत्म हो चुकी है. किंतु तिवसा व धारणी बाजार समिती की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के चलते वहां पर चुनाव करवाया जाना सहकार विभाग के लिए संभव नहीं है. ऐसे में अमरावती-भातकुली, वरूड, मोर्शी, अंजनगांव सूर्जी, चांदूर रेल्वे, दर्यापुर, चांदूर बाजार, नांदगांव खंडेश्वर, धामणगांव रेल्वे व अचलपुर बाजार समिती में मतदाता सूची की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विगत 10 नवंबर को मतदाता सूची प्रकाशित की गई. इन दस बाजार समितियों के कार्यक्षेत्र में आनेवाली 535 सेवा सहकारी सोसायटियों में से पहले चरण में 13 व दूसरे चरण में 55 सोसायटियों के चुनाव निपट गये. वहीं अब अन्य सोसायटियों में चुनकर आनेवाले संचालकों को मतदान का अधिकार मिलेगा.
हर बाजार समिती में 18 संचालक
प्रत्येक बाजार समिती में 18 संचालक पद होते है. जिसमें सबसे अधिक 11 संचालक सेवा सहकारी सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते है. इसके अलावा ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से 4, व्यापारी व अडत निर्वाचन क्षेत्र से 2 तथा हमाल व मापारी निर्वाचन क्षेत्र से 1 संचालक चुना जाता है. जिले की कुल 12 बाजार समितियां चुनाव के लिए पात्र है. किंतु हकीकत में 10 बाजार समितियों में ही चुनाव की प्रक्रिया चलायी जा रही है.
बाजार समितियों में मतदाता संख्या
10 बाजार समितियों में सेवा सहकारी सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र में 6 हजार 594 मतदाता है. इसके अलावा ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में 11 हजार 790, व्यापारी व अडत निर्वाचन क्षेत्र में 2 हजार 372 तथा हमाल व मापारी निर्वाचन क्षेत्र में 2 हजार 922 मतदाता संख्या निश्चित की गई है. इस समय मतदाता सूची को लेकर आपत्ति व आक्षेप दर्ज करने का काम चल रहा है. ऐसे में अंतिम सुनवाई पश्चात अंतिम मतदाता संख्या जिला उपनिबंधक कार्यालय द्वारा तय की जायेगी.
उप चुनाव के चलते ग्रापं सदस्यों को मिलेगा मौका
जिले की 103 ग्राम पंचायतों में आगामी 22 नवंबर को मतदान होनेवाला है. ऐसे में ग्रापं के नये सदस्यों को बाजार समिती के चुनाव में बतौर मतदाता मतदान करने का अधिकार मिलेगा. सहकार विभाग के सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची की प्रक्रिया दोबारा नये सिरे से चलाये जाने की पूरी संभावना है. ऐसे में बाजार समिती के चुनाव आगामी मार्च माह तक होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है.