अमरावती

छेडछाड के आरोप से बाइज्जत बरी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.5 – स्थानीय महाजनपूरा परिसर के आमलेवाडी निवासी अक्षय अशोेक मानकर को एक शालेय छात्रा के साथ छेडछाड करने के आरोप से जिला व सत्र न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है. मिल जानकारी के मुताबिक खोलापुरी गेट परिसर निवासी पीडिता ने खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी कि, अक्षय मानकर स्कुल आते-जाते समय उसका हमेशा पीछा करता है और उसने एक बार उसका दुपट्टा खींचते हुए अपने साथ शादी करने की बात कही. इसके अलावा एक बार घर पर आकर हाथ पकडते हुए उसका विनयभंग भी किया. साथ ही जब उसका भाई बीचबचाव करने के लिए आया तो अक्षय मानकर ने उसे गालीगलौच करते हुए मारने की धमकी दी. इस शिकायत के आधार पर खोलापुरी गेट पुलिस ने आरोपी अक्षय मानकर के खिलाफ भादंवि की धारा 354 (अ), 354 (ड), 506 व पास्को एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था. पश्चात मामले की चार्जशीट स्थानीय अदालत में प्रस्तुत की गई थी. जहां पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को लेकर सुनवाई चली. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी अक्षय मानकर को इस मामले से बाइज्जत बरी किया गया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. निलेश मेटानकर ने सफलतापूर्वक युक्तिवादी किया.

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