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23 को बियाणी चौक से विद्यापीठ चौक वाला रास्ता रहेगा बंद

शहर यातायात पुलिस ने जारी की प्रवेश बंदी की अधिसूचना

* मतगणना के चलते लिया गया निर्णय, पर्यायी रास्तों का दिया गया सुझाव
अमरावती/दि.21 – आगामी 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में अमरावती व बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु हुए मतदान की मतगणना की जानी है. जिसके चलते लोकशाही भवन परिसर में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी रहने वाले उम्मीदवारों व उनके समर्थकों सहित आम नागरिकों की अच्छी खासी भीड उमडने की संभावना है. साथ ही विगत कुछ समय से बियाणी चौक से विद्यापीठ रासते के कांक्रिटीकरण का काम भी चल रहा है. ऐसे में ऐसे में इस रास्ते पर कोई सडक हादसा घटित न हो. साथ ही ट्रैफिक जाम वाली स्थिति न बने. इस बात के मद्देनजर शहर यातायात पुलिस ने 23 नवंबर को सुबह 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक बियाणी चौक से विद्यापीठ चौक की ओर जाने वाली सडक को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिहाज से बंद रखने का निर्णय लिया है. साथ ही इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को अन्य पर्यायी रास्तों का प्रयोग करने के संदर्भ में सुझाव भी दिये है.
शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारवकर के आदेशानुसार यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले द्वारा इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि, 23 नवंबर को सुबह 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने तक बियाणी चौक से विद्यापीठ चौक की ओर जाने वाली सडक पर सभी तरह के वाहनों हेतु प्रवेश बंदी लागू रहेगी. इस आदेश से शिवनेरी कालोनी, पंकज कालोनी परिसर में रहने वाले नागरिकों तथा इस मार्ग पर स्थित कृषि विभाग व पशु संवर्धन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी गई है. जिनके पास पर्यायी मार्ग नहीं रहने के चलते उन्हें अपने कार्यालय अथवा निवास पर आने जाने हेतु बियाणी चौक की ओर अपने वाहन के जरिए जाने की छूट दी जाएगी. इसी तरह उत्कर्ष कालोनी, पोस्टल कालोनी परिसरवासियों सहित एचपी गैस गोदाम, कोषागार कार्यालय व प्रबोधिनि के कर्मचारियों के पास कोई अन्य पर्यायी मार्ग नहीं रहने के चलते उन्हें अपने कार्यालय अथवा निवास पर आने जाने हेतु विद्यापीठ चौक की ओर अपने वाहन के जरिए जाने की छूट दी जाएगी.
इसके अलावा मार्डी मार्ग की ओर से आने वाले व तपोवन गेट परिसर की रिहायशी बस्तियों के वाहन चालकों को अमरावती शहर में आने हेतु विद्यापीठ चौक, रचना सृष्टि, विक्रांत लॉन, दंत महाविद्यालय, वडाली ओवर ब्रिज, अंध विद्यालय व चपराशीपुरा वाले रास्ते का प्रयोग करना होगा. साथ ही बियाणी चौक से मार्डी रोड व तपोवन परिसर की ओर जाने वाले वाहन चालकों को चपराशीपुरा, अंध विद्यालय, वडाली ओवर ब्रिज, दंत महाविद्यालय, विक्रांत लॉन, रचना सृष्टि व विद्यापीठ चौक की ओर जाने वाले रास्ते का प्रयोग करना होगा. इसके अलावा बियाणी चौक से विद्यापीठ चौक मार्ग पर स्थित चिलम छावनी, व्यंकय्यापुरा, जिजाउ नगर व ओम कालोनी परिसर में रहने वाले नागरिकों को मुख्य मार्ग पर प्रवेश बंद रहने के चलते वाहनों के जरिए आने-जाने हेतु परिसर में उपलब्ध पर्यायी रास्तों का प्रयोग करना होगा.
उपरोक्त अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कानूनी कार्रवाई किये जाने की चेतावनी भी जारी आदेश में दी गई है. साथ ही व्यापक जनहित में जारी किये गये इस आदेश का सभी से पालन करने का आवाहन भी किया गया है.

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