अमरावतीमहाराष्ट्र

बोके को सजा और जुर्माना

138 के प्रकरण का तीन वर्ष में निपटारा

* अनिल अग्रवाल की थी शिकायत
अमरावती/ दि. 9-प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी सलीम जामदार ने निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी मिलिंद अंबादास बोके को दोषी पाकर चेक अनादरण मामले में चार माह सादी कैद व दो लाख 65 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष के वकील ने देश के विभिन्न अदालतों के कई प्रकरणों का उदाहरण के तौर पर जिक्र किया. उसी प्रकार 138 की इस केस का फैसला तीन साल चार माह में आ गया. फर्यादी अनिल सुभाष अग्रवाल की ओर से युवा एड. आर. ए. छाबडा ने पैरवी की.
शिकायत के अनुसार रूक्मिणी नगर निवासी अनिल अग्रवाल ने मिलिंद बोके के पास 15 सितंबर 2015 को 2 लाख रूपए का चेक डिपॉजिट किया था. जिस पर 1.40 प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह के करार हुए थे और ब्याज प्रत्येक 4 माह में दिया जाना तय हुआ था. इसके बदले में बोके ने अग्रवाल को नागपुर नागरी बैंक का चेक नंबर 118220 को दिया था.
अग्रवाल द्बारा 16 जुलाई 2021 को यह चेक बैंक में जमा कराने पर पैसे नहीं होने के कारण अनादरित हो गया. जिसकी अग्रवाल ने बोके को 20 जुलाई 2021 को नोटिस देकर सूचना दी. आरोपी को 26 जुलाई को नोटिस प्राप्त हुई. किंतु उसने नोटिस का उत्तर नहीं दिया. तब 16 अगस्त 2021 को अग्रवाल ने केस दर्ज किया.
इस मामले में अग्रवाल की तरफ से एड. छाबडा ने काफी दस्तावेजी सबूत कोर्ट में पेश किए. अदालत में आरोपी बोके ने दावा किया कि उन्होंने काफी पहले अग्रवाल को 2 लाख लौटा दिए हैं. किंतु बोके इस बारे में कोई पक्का सबूत पेश नहीं कर सके. जबकि अग्रवाल की ओर से एड. छाबडा ने बंबई उच्च न्यायालय से लेकर अन्य कोर्ट के कई फैसले उदाहरण के तौर पर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी सलीम जामदार के सामने रखे. 8 जनवरी को इस प्रकरण का निपटारा करते हुए कोर्ट ने सामान्य कैद और दो लाख 64 हजार 500 रूपए अदा करने का आदेश बोके को दिया.

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