अमरावतीमहाराष्ट्र

वरूड कोर्ट के पहले ही फैसले में दोनों आरोपी बरी

तीन साल पुराना पुरूषोत्तम पाटिल हत्याकांड

वरूड/दि.08– वरूड जिला व सत्र न्यायालय ने तीन वर्ष पुराने पुरूषोत्तम पाटिल हत्या प्रकरण में दोनों आरोपी गजानन चौधरी और योगेश जोगेकर को बरी कर दिया. इस मामले में कोर्ट में प्रस्तुत कपडे पर खून के दाग के बारे में बचाव पक्ष की दलीलों को न्यायालय द्बारा मान्य किए जाने की खबर हैं. बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि कपडे पर मिट्टी और खून का दाग पाया जाना सबूत नहीं माना जा सकता.
दोषारोपपत्र के अनुसार हुमन पेठ खेत शिवार में पुरूषोत्तम पाटिल का खेत है. वहां आरोपी गजानन चौधरी और योगेश जोगेकर के खेत है. फिर्यादी 29 मार्च 2021 को काम पर गये थे. दोपहर 12 बजे घर लौट आए. किंतु पिता रात 9 बजे तक नहीं लौटे. चचेरे भाई के साथ बाइक से खेत में जाने पर फिर्यादी ने देखा कि मार्ग में आरोपी गजानन चौधरी की बाइक खडी है. खेत में जाकर देखा तो पुरूषोत्तम पाटिल जख्मी हालत में पडे हैं. उनके नाक से खून बह रहा था. थोडी देर में मृत्यु हो गई. चचेरे भाई को फोन कर शेंदुरजनाघाट पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने 30 मार्च को अपराध दर्ज किया. शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने खेत में पार्टी आयोजित की थी. गजानन चौधरी और योगेश ने डंडे और लात घूसों से पुरूषोत्तम पाटील को बेहोश होने तक पीटा.

घटना के चार साक्षीदार और अन्य कुल 14 साक्षीदार कोर्ट में पेश किए गये. अदालत ने बचाव पक्ष के एड. प्रशांत देशपांडे और एड. परवेज खान के युक्तिवाद को ग्राह्य मानकर आरोपियों को बरी करने का निर्णय सुनाया. बचाव पक्ष की तरफ से एड. मोहित जैन, गणेश गंधे, एड. अनिल जायसवाल, एड. वसीम शेख, एड. सचिन बाखडे, एड. शहजाद शेख, एड. रियाज रूलानी, एड. अजहर नवाज, एड. संदीप कथलकर, एड. अंकिता जायस्वाल आदि ने सहयोग किया.

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