शेख रोशन हत्याकांड प्रकरण के दोनों आरोपी बरी
शहर के चारखंबा चौक में डेढ वर्ष पूर्व हुई थी घटना
अमरावती/दि.16– नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के ताज नगर चारखंबा चौक में मई 2022 में घटित शेख रोशन हत्याकांड के आरोपी मो. आसीम व एक महिला को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने आज सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपियों की तरफ से एड. परवेज खान ने पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक मृतक शेख रोशन का डेढ वर्ष पूर्व आरोपी महिला की बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ था. पश्चात आरोपी महिला बार-बार मृतक से पैसे मांग रही थी. इस कारण 6 माह पूर्व मृतक ने महिला की बेटी से शादी करने से इंकार कर दिया. 25 मई 2022 की रात 10 बजे शेख रोशन का भाई बडनेरा शहर की जूनीबस्ती अलमास गेट के पास था, तब उसे शेख रोशन ने मोबाइल पर फोन कर जानकारी दी कि आरोपी महिला ने उसे ताजनगर चारखंबा चौक पर उसे पैसो के हिसाब के लिए बुलाया है. इस कारण शेख रोशन को उसके भाई ने अकेला न जाने कहा और वह खुद अपने दोस्त शेख वसीम व मो. फरदीन के साथ ऑटोरिक्शा में बैठकर रात 11.30 बजे चारखंबा चौक पहुंचे. वहां शेख रोशन का दोस्त सोनू भी मिला. पश्चात महिला आरोपी, मो. आसीम व राजा नामक ऑटोवाले से मुलाकात हुई. वहां उनमें बातचीत होने के पश्चात 26 मई की रात 12.15 बजे कैंटिंग के पास सडक पर शेख रोशन खडा था, तब महिला आरोपी और उसका नाबालिग बेटा और मो. आसीम वहां पर पहुंचे.
आरोपी आसीम ने महिला के नाबालिग बेटे को चाकू दिया और महिला ने उसे शेख रोशन को मारने कहा. नाबालिग ने चाकू हाथ में लेते ही शेख रोशन पर हमला कर दिया. पश्चात सभी आरोपी वहां से भाग गए. गंभीर रुप से घायल शेख रोशन की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई. नागपुरीगेट पुलिस ने धारा 302, 504, 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस प्रकरण की सुनवाई स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में हुई इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों को परखा गया. बचाव पक्ष की तरफ से एड. परवेज खान ने पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में महिला आरोपी और मो. आसीम को आज बरी कर दिया. एड. परवेज खान को एड. अनिल जयस्वाल, एड. वसीम शेख, एड. सचिन बाखडे, एड. शहजाद शेख, एड. रियाज रुलानी, एड. अजहर नवाज और एड. संदीप कथलकर ने सहयोग किया.