हत्या के आरोप से दोनों आरोपी निर्दोष बरी
एड.अनिरुध्द लढ्ढा व एड.सचिन मोरे की सफल पैरवी
अमरावती/ दि.29- जिला सत्र न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायाधीश ने धारा 302 के मामले में दो आरोपियों को निर्दोष बरी किया है.
इस्तेगासे के अनुसार 22 दिसंबर 2018 में दादाराव मरसकोल्हे व एक महिला आरोपी के बीच अनैतिक संबंध रहने से दोनों ने मोरेश्वर सावरकर की हत्या करने का षडयंत्र रचा था. मोरेश्वर सावरकर हमेशा शराब पीता था.22 दिसंबर की रात में दादाराव मरसकोल्हे मोरेश्वर के घर पहुंचा. वहां पर मोरेश्वर घर में लेटा हुआ था. तभी मोरेश्वर की पत्नी व दादाराव ने मोरेश्वर का मर्डर किया. जांच अधिकारी ने मामले की जांच पूरी कर मामला न्यायप्रविष्ठ किया. इस समय सरकारी पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज किये गए. इस समय आरोपी दादाराव मरसकोल्हे की तरफ से एड.अनिरुध्द लढ्ढा व महिला आरोपी की तरफ से एड.सचिन मोरे ने पक्ष रखा. न्यायालय में बताया गया कि आरोपी दादाराव व महिला आरोपी के बीच कोई भी संबंध नहीं हेै. दोनों ने मर्डर नहीं किया है. वहीं एड.अनिरुध्द लढ्ढा ने भी न्यायालय को यह स्पष्ट रुप से बताया कि दादाराव मरसकोल्हे व महिला आरोपी ने कोई भी षडयंत्र नहीं रचा है. एड. अनिरुध्द लढ्ढा के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए दोनों आरोपियों को जिला सत्र न्यायाधीश ने निर्दोष बरी कर दिया.