वधु नाबालिग, सबूत के साथ होगी एफआयआर दर्ज
पथ्रोट/दि. 5– समीप के रामापुर ग्राम के एक खेत की झोपडी में 2 मार्च को हुए विवाह में वधु नाबालिग रहने के सबूत मिले है. बाल संरक्षण अधिकारी ने शाला के दाखिले पर रहनेवाली जन्मतिथि की जांच की तब यह बात उजागर हुई. इस कारण अब इस प्रकरण में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेगी क्या? इस ओर सभी का ध्यान केंद्रित है.
ग्रामसेवक तथा बाल संरक्षण अधिकारी नीलेश इंगले ने संबंधित खेत की झोपडी में पहुंचकर वर-वधु के आयु के कागजपत्र की जांच की थी. उस समय युवक के आधारकार्ड पर 2002 जन्मतिथि लिखी थी. इस कारण युवक की आयु कानूनन विवाह के लिए उचित रहने के सबूत मिले. लेकिन वधु की शाला के दाखिले पर जन्मतिथि में कांटछाट दिखाई दी थी. जन्मतिथि बाबत संदेह होने पर संबंधित अधिकारी ने चांदूर बाजार तहसील के तामसवाडी पूर्णा शाला पहुंचकर जन्मतिथि की जांच की. उसमें युवती की जन्मतिथि 2008 दिखाई दी. इस कारण नववधु हुई वह युवती नाबालिग रहने की बात सामने आई. इस कारण अब बाल विवाह के लिए जिम्मेदार रहनेवालो के खिलाफ शिकायत देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है.