अमरावती

खंडित की गई बिजली बिल भरने पर की जाएगी शुरु

महावितरण ने विलासराव देशमुख अभय योजना की मुद्दत बढाकर ग्राहकों को दिया दिलासा

अमरावती -/दि.20  बिजली बिल अदा न करने से बिजली आपूर्ति खंडित किये ग्राहकों को महावितरण ने दिलासा देते हुए विलासराव देशमुख अभय योजना की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढा दी है. इस कारण घरगुती ग्राहकों के साथ ही व्यवसाय व उद्योगों को नया अवसर उपलब्ध हुआ है.
विलासराव देशमुख अभय योजना के मुताबिक कायम स्वरुप बिजली आपूर्ति खंडित हुए ग्राहकों को किश्त से अथवा एकमुश्त बिल अदा करने पर ब्याज व विलंब आकार पूरी तरह माफ किया जा रहा है. इस योजना में 31 दिसंबर 2021 अथवा उसके पूर्व बकाया रहने के कारण कायम स्वरुप बिजली आपूर्ति खंडित किये सभी बिना कृषि उच्चदाब व लघुदाब ग्राहक पात्र हैं. यह योजना शुरुआत में 1 मार्च से 31 अगस्त तक लागू थी. लेकिन ग्राहकों की मांग के कारण इस योजना की मुद्दत बढाई गई है. इस कारण अब ग्राहकों को 31 दिसंबर 2022 तक इस योजना का लाभ लेते आ सकेंगा. जिन ग्राहकों के आवेदन 30 सितंबर 2022 अथवा उसके पूर्व मंजूर किये है, उन्हें 31 अक्तूबर 2022 तक बकाया रकम एकमुश्त अदा करनी पडेगी. किश्तों में बकाया अदा करने का लाभ लेने वाले ग्राहक इस योजना में अपात्र साबित हुए है, उन्हें किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल सकेगा. बकाया रकम ग्राहकों को एकमुश्त और किश्तों से अदा करने की भी सुविधा है. खंडित बिजली को जोडने के लिए शुल्क 90 प्रतिशत आवेदन मंजूरी के बाद 30 दिनों के भीतर अदा करना अनिवार्य है.

पात्र और अपात्र कौन?
योजना के लाभ के लिए 31 दिसंबर 2021 अथवा उसके पूर्व बकाया रहने के कारण कायम स्वरुप बिजली आपूर्ति खंडित किये सभी बिना कृषि उच्च दाब और लघुदाब ग्राहक प्राप्त रहने वाले हैं. जबकि विलासराव देशमुख अभय योजना में किश्त से बकाया अदा करने का लाभ लेने वाले ग्राहक किश्तें अदा करने में विफल साबित हुए, तो संबंधित ग्राहक इस योजना से अपात्र रहेंगे और उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा महावितरण ने स्पष्ट किया है.

योजना का संबंधित ग्राहक लें लाभ
कायम स्वरुप बिजली आपूर्ति बकाया रहने ग्राहकों की खंडित होने के बाद उन्हें दोबारा शुरु करने के लिए विलासराव देशमुख अभय योजना की मुद्दत बढाने से नया अवसर मिला है. योजना का संबंधित ग्राहक बडी संख्या में लाभ लेकर बकाया मुक्त हो सकते है.
– दिलीप खानंदे, अधीक्षक अभियंता.

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