अमरावती

भाई के हत्यारे को हाईकोर्ट में सजा कायम

बुलढाणा के जनुना का प्रकरण

नागपुर/दि.1- बुलढाणा जिले के जनुना निवासी संजय अशोक सुरडकर की निचली अदालत की आजीवन कारावास की सजा को बंबई उच्च न्यायालय ने कायम रखा है. संजय पर सगे भाई गणेश की 12 मई 2016 को चाकू से जघन्य हत्या का इलजाम साबित हुआ है. कोर्ट ने माना कि, मुख्य आरोपी संजय के खिलाफ पर्याप्त सबूत है. इसलिए उसकी उम्रकैद कायम रखते हुए अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
* गुस्से में किया काम तमाम
संजय और गणेश सुरडकर दोनों सगे भाई के परिवार एक ही घर में रहते थे. संजय और गणेश की पत्नियों में घटना के दिन कपडे धोने को लेकर विवाद हुआ. इस झगडे में संजय तैश में आ गया. उसने घर से चाकू लाया. उस समय उसकी पत्नी मनीषा, साली मंगला और भतीजा व भांजी भी उसके साथ थे. संजय ने चाकू से गणेश पर हमला कर दिया. इलाज के दौरान गणेश की मौत हो गई. पुलिस ने उक्त आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया. बुलढाणा सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई.
* संपत्ति बंटवारे का पुराना विवाद
आरोपियों ने सजा के खिलाफ नागपुर खंडपीठ में एड. राजेंद्र डागा के माध्यम से याचिका दायर की. एड. डागा ने दलील दी कि दोनों भाईयों में संपत्ति बंटवारे को लेकर पुराना विवाद था. मुख्य आरोपी संजय व्दारा इस्तेमाल हथियार और अन्य परिस्थितिजन्य सबूत काफी नहीं है. अन्य आरोपियों को भी गलत तरीके से फंसाया गया है. मामले में सरकारी पक्ष ने उम्रकैद की सजा कायम रखने की दलील दी. सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी संजय की सजा बरकरार रखी गई. अन्य आरोपियोें को बरी किया गया.

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