अमरावती

सडक दुर्घटना का आरोपी बस चालक बाईज्जत बरी

अमरावती/ दि.4 – सडक दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई थी. इस मामले में न्यायालय क्रमांक 1 की न्यायमूर्ति रॉय मैडम की अदालत ने बस चालक आरोपी ज्ञानेश्वर सोपान अरबट (गडगडेश्वर मंदिर) को इस अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया.
यह सडक दुर्घटना पोहरा रोड वैष्णवदेवी मंदिर के पास हुई थी. पुलिस ने आरोपी अरबट के खिलाफ दफा 304 (अ) के तहत अपराध दर्ज किया था. आरोपी की ओर से एड. देवीदास पहलाजानी ने दलिले पेश की. उन्होंने अदालत को बताया कि, मृतक मोटरसाइकिल चालक शराब की नशे में धुत था. उसने खुद लक्झरी बस को टक्कर मारी. इस हादसे में आरोपी बस चालक की कोई गलती नहीं है. इसपर अदालत ने आरोपी को बाईज्जत बरी कर दिया.

बाईक चोरी के अपराध में बाईज्जत बरी
चोरी करने के अपराध में धरा गया आरोपी राजेश गंगाधर बंड (खरवाडी, तहसील चांदूर बाजार) को न्यायमूर्ति देशमाने की अदालत ने चोरी के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. दिनदहाडे अमरावती के राधा नगर से मोटरसाइकिल चोरी होने का अपराध था, मगर अदालत ने वह मामला सिध्द नहीं हो पाया. आरोपी की ओर से एड. देवीदास पहलाजानी ने दलीले पेश की.

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