अमरावती

दीपावली पर संभालकर करे पटाखों की खरीदी-विक्री

ज्यादा धमाके वाले पटाखे बेचने पर रद्द होगा विक्रेता का लाईसेंस

* आतिशबाजी करते समय आम लोगों को भी करना होगा नियमों का पालन
अमरावती/दि.6– सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पटाखा उत्पादकों व विक्रेताओं को केवल कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले व ‘ग्रीन क्रैकर्स’ पटाखों की विक्री करने की अनुमति है. जोड वाले पटाखों के जरिए बडे पैमाने पर वायू व ध्वनी प्रदूषण होने के साथ ही घन कचरे की समस्या पैदा होती है. जिसके चलते ऐसे पटाखों के उत्पादन व विक्री पर प्रतिबंध है. ऐसे में सभी पटाखा विक्रेताओं पर सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार निर्धारित स्थान व समय पर ही पटाखे बेचने होगे अन्यथा उनके पटाखा विक्री लाईसेंस को रद्द किया जाएगा, ऐसी चेतावनी प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दी गई है. साथ ही आम नागरिकों से भी आवाहन किया गया है कि, वे ग्रीन क्रैकर्स की ही खरीदी करे तथा आतिशबाजी हेतु तय किए गए समय पर ही पटाखे चलाए.

बता दें कि, आगामी 10 से 15 नवंबर के दौरान दीपावली उत्सव मनाया जाएगा. दीपावली पर जमकर आतिशबाजी होती है. इसके चलते पटाखों की जबर्दस्त खरीदी व विक्री होती है. इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने स्थानीय पटाखा एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित फुटकर व थोक पटाखा विक्रेताओं के साथ विगत दिनों ही बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे. इस बैठक में पुलिस उपायुक्त विक्रम साली व सागर पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत राजे सहित सभी पुलिस थानों के प्रभारी एवं मनपा के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.

* पटाखा खरीदते समय कौनसी सावधानी जरुरी?
ऑनलाइन व ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की खरीदी-विक्री के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. अत: कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से पटाखे मंगाने का प्रयास न करें.
शहर में पटाखा विक्री हेतु कुछ अधिकृत स्थान निश्चित किए गए है. उन्हीं अधिकृत स्थानोें से नागरिकों ने ग्रीन लेवल रहने वाले पटाखे खरीदने चाहिए.

* पटाखा विक्रेताओं के लिए कौन सी सतर्कता जरुरी?
– पटाखा विक्री हेतु लगाई जाने वाली अस्थायी दुकान के आसपास बिजली के तार नहीं लटकने चाहिए.
– एक ही कतार में रहने वाली दुकानों में यदि विद्युत वाहिनी का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए मास्टर स्वीच लगाया जाना चाहिए.
– पटाखा विक्री की दुकान के आसपास 50 मीटर के दायरे में कोई आतिशबाजी नहीं की जानी चाहिए.

* पटाखा विक्री के लिए लाईसेंस आवश्यक
पटाखा विक्री हेतु अधिकृत लाईसेंस का होना जरुरी होता है और लाईसेंस धारक पटाखा विक्रेताओं को महानगरपालिका, विद्युत, अग्निश्मन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल व पुलिस विभाग से अधिकृत अनुमति प्राप्त करते हुए नियोजित स्थान पर पटाखा विक्री करनी होती है. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बिना लाईसेंस पटाखा विक्री करता है, तो उसके खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई की जाती है.

* ध्वनि मर्यादा का उल्लंघन करने पर कडी कार्रवाई
मर्यादित ध्वनि स्तर रहने वाले पटाखों की विक्री को ही अनुमति दी गई है. पटाखा विक्रेताओं ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के तहत व निर्धारित समय में ही पटाखों की विक्री करनी चाहिए. अन्यथा उनके पटाखा विक्री लाईसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

* पटाखा विक्रेताओं को सरकार द्वारा तय किए गए स्थान और समय पर ही पटाखों की विक्री करनी होगी. अन्यथा नियमों का उल्लंघन होने पर उनके लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह आम नागरिकों के लिए भी आतिशबाजी करने हेतु समय निर्धारित किया गया है. इस निर्धारित समय के भीतर ही नागरिकों द्वारा कम कार्बन उत्सर्जित करने वाले और कम आवाज वाले पटाखे चलाने होंगे अन्यथा संबंधितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
– नवीनचंद्र रेड्डी,
शहर पुलिस आयुक्त

* सभी पटाखा विक्रेताओं के पर्यावरण शुल्क अदा करते हुए और मनपा की अनुमति प्राप्त करते हुए मनपा द्वारा निर्धारित स्थानों पर भी पटाखा विक्री करनी होगी. अन्यथा उनके पटाखा विक्री लाईसेंस को निलंबित किया जाएगा.
– उदय चव्हाण,
अधीक्षक, बाजार परवाना विभाग,
अम. मनपा

Related Articles

Back to top button