
अमरावती- / दि.1 बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑटो रिक्शा, कालीपिली, ट्रैवल्स बस, निजी यात्री वाहन चालकों व्दारा जोरजोर से चिल्लाकर आवाज लगाई जाती है और यात्रियों को अपनी ओर खिचते है. हालांकि ऐसा करना प्रतिबंधित और गैरकानूनी है. ऐसे लोगों के खिलाफ इससे पहले 200 रुपए जुर्माना ठोका जाता था. जिससे अब संशोधित यातायात नियम के तहत 500 रुपए कर दिया गया है. साथ ही लगातार दूसरी बार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकडे जाने पर 1 हजार 500 रुपयों का जुर्माना ठोका जाएगा.