अमरावती

बच्चू कडु की विधायकी करो रद्द

नाशिक के अजित रानडे ने की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज

अमरावती /दि.11– सरकारी कामकाज में रुकावड डालने के प्रकरण में दो वर्ष की सजा प्राप्त प्रहार संगठन के अध्यक्ष व विधायक बच्चू उर्फ ओमप्रकाश कडु की विधायकी रद्द की जाने की मांग सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में की गई है. विधायक बच्चू कडु को विधायक पद से हटाये जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष व्दारा ले ऐसी मांग उक्त याचिका में की गई है.

2017 में प्रहार संगठन की ओर से नाशिक मनपा के सामने आंदोलन किया गया था. पालिका आयुक्त ने दिव्यांग कल्याण निधी खर्च नहीं किए जाने का आरोप संगठन की ओर से लगाया गया था. इस समय विधायक बच्चू कडु ने तत्कालीन मनपा आयुक्त अभिषेक कृष्णा से विवाद किया था. विधायक कडु ने आयुक्त पर हात उठा कर सरकारी काम में रुकावट पैदा करने का प्रयास किया था. अधिकारी पर हाथ उठाने आदि मामलों में विधायक बच्चू कडु के उपर दो अपराध दर्ज किए गए थे. 2017 से इस प्रकरण की नाशिक सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू है. 8 मार्च 2023 को सुनवाई का फैसला सुनाया गया था. व न्यायालय ने विधायक कडु को दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी. इस सजा का अनुशरण करते हुए बच्चु कडु विधायक पद पर कायम नही रह सकते. जिसके कारण उनकी विधायकी रद्द करने के आदेश विधानसभा अध्यक्ष ले ऐसी मांग करने की रिट याचिका अजित रानडे ने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज कराई है.

इस याचिका के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कलम 8(3) के अनुसार यदि सांसद या विधायक ऐसे असवैधानिक पद पर व्यक्ति विरोध शुरु रहने मामले में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पद से उतरना पडता है. ऐसा नियोजन है. वैसा ही कडु की कामगार राज्यमंत्री पद के दर्जे पर रहते हुए सजा के बाद मिनले वाली सुविधा, भत्ते तत्काल बंद करने के निर्देश लिया जाए. ऐसी मांग याचिका में की गई है. नाशिक सत्र न्यायालय में बच्चू कडु को दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी. जिसके अनुसार उनको पद पर रहना अनुचित है. न्यायालय के पास उनकी सजा को अभी भी स्थगिती नही मिली है. सिर्फ अपील का निर्णय होने तक सजा को निलंबित किया गया है. जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष अपने अधिकार से कडु का विधायक पद रद्द करने के आदेश ले ऐसी मांग भी याचिका में की गई है.

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