1 जनवरी 1995 के पहले जन्मे उम्मिदवारों को शैक्षणिक पात्रता की शर्त नहीं
चुनाव लडने वाले सभी सदस्यों को सातवीं पास की शर्त लागू
अमरावती/दि.26 – शासन के राजपत्र में नमुद रहने वाले ग्रामपंचायत उम्मिदवारों की शैक्षणिक पात्रता के संदर्भ में अधिकारियों समेत उम्मिदवारों में भी संभ्रम निर्माण होने के साथ ही संबंधित शर्त सरपंचों के लिए है या सदस्यों के लिए. अगर सदस्यों के लिए यह शर्त होगी तो शैक्षणिक पात्रता की उम्र कितनी होनी चाहिए इस बारे में उम्मिदवार भी तर्कवितर्क कर रहे है. परंतु वास्तव में जिन उम्मिदवारों का जन्म 1 जनवारी 1995 के पहले हुआ है, उनके लिए शिक्षा संबंध में कोई भी शर्त नहीं होने की बात चुनाव विभाग की ओर से स्पष्ट की गई है.
जिले में 553 ग्रामपंचयातों के लिए चुनावी माहौल गरमा गया है. ऐसे में शासन व्दारा शैक्षणिक शर्त जारी किये जाने से चुनाव के लिए नामांकर भर चुके उम्मिदवारों में सनसनी मच गई है. वास्तव में 1 जनवरी 1995 इस दिन या इसके बाद जिन उम्मिदवारों का जन्म हुआ है उन सभी उम्मिदवारों को कम से कम 7वीं पास होने की शर्त लागू की गई है. लेकिन 1 जनवरी 1995 के पहले जन्म लेने वाले इच्छूक उम्मिदवारों के लिए शिक्षा की शर्त नही रहने की बात चुनाव आयोग ने इसवर्ष निकाले गए अध्यादेश में नमुद किया है. अध्यादेश जारी होने से परिसर में सनसनी मची होने के बावजूद भी 23 दिसंबर से नामांकन आवेदन भरना आरंभ हो गया है. मगर नामांकन आवेदन पेश करते वक्त शैक्षणिक पात्रता कितनी रहना चाहिए इस संदर्भ में अभी तक बहुतांश अधिकारी व उम्मिदवारों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई है. इस बारे में 19 जुलाई 2017 को शासन के राजपत्र में सरपंच पद के लिए कम से कम 7वीं पास होने की शर्त लगाई थी. लेकिन अब सीधे सरपंच पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया रद्द की जाने के कारण सरपंचों का सदस्य के रुप उल्लेख करते हुए शासन व्दारा हाल ही में निकाले गए अध्यादेश में सातवीं पास की शर्त चुनाव लडने वाले सभी उम्मिदवारों के लिए लागू की गई है. जिसमें 1 जनवरी 1995 के पहले जन्मे इच्छुक सदस्यों के लिए यह शर्त नहीं रहेगी, मगर 1 जनवरी 1995 इस दिन या उसके बाद जन्म लेने वाले सभी उम्मिदवारों को सातवीं पास होने के सबूत नामांकन दर्ज करते वक्त देना पडेगा.
छटनी तक त्रुटी पेश करने की सहुलिय
शैक्षणिक पात्रता को लेकर मची खलबली में ही 23 व 24 दिसंबर को जिले में 659 उम्मीदवारों ने नामांकन आवेदन पेश किये थे. मगर आवेदन भरते वक्त शैक्षिणक पात्रता की सभी शर्ते पूर्ण नहीं की गई थी, ऐसे आवेदनों की छटनी होेने तक शिक्षा के संदर्भ में सभी सबूतों को पेश करना होगा.