अमरावती

प्रत्याशियों को अखबारों में अपनी अपराधिक गतिविधियों की जानकारी देना होगा

चुनाव आयोग ने जारी की सूचना

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१६ – भारत चुनाव आयोग की ११ सितंबर को ली गई बैठक में चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों के अपराधिक गतिविधियों की जानकारी अखबारों व टीव चैनल के माध्यम से जाहीर करना होगा. राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन पर चर्चा करते हुए सूचना और स्पष्ट करने का निर्णय इससे पहले भी आयोग ने १० अक्तूबर २०११ और ६ मार्च २०२० को ऐसी सूचना जारी की है. उसमें और पारदर्शी लाने की बात स्पष्ट की गई है. सुधारित दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्याशी इसी तरह उन्हें नाम निर्देशित करने वाली राजनीतिक पार्टी संबंधित प्रत्याशी की अपराधिक गतिविधियों के बारे में अखबार व टीवी चैनल पर जानकारी जाहीर करे, पहली जानकारी प्रत्याशी के आवेदन पीछे लेने की अंतिम तारीख के पहले चार दिन में, दूसरी जानकारी प्रत्याशी के आवेदन पीछे लेने की अंतिम तारीख के पांच से आठ दिन में और तीसरी जानकारी नौवें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक याने मतदान होने के दो दिन पहले जाहीर करना होगा. निर्विरोध जीतने वाले प्रत्याशी, इसी तरह उन्हें उम्मीदवारी देने वाली राजनीतिक पार्टी भी अन्य प्रत्याशी व राजनीतिक पार्टी के लिए निश्चित किये गए अनुसार संबंधित प्रत्याशियों की अपराधिक गतिविधि हो तो इस बारे में जानकारी जाहीर करे. आयोग ने तय किये अनुसार प्रसिध्द किये गए सूचना व प्रारुप का एक संकलन भागदार के हित के लिए प्रकाशित किये जाते है. इस बारे में सभी सूचना का अपराधिक गतिविधियों के प्रत्याशी और उनके नाम निर्देशित करने वाली राजनीतिक पार्टी ने पालन करना चाहिए, यह सुधारित सूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी, ऐसा राज्य चुनाव आयोग ने जारी किये पत्र के माध्यम से सूचित किया है.

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