जेसीबी मालिक नितीन राठी के खिलाफ दायर मुकदमा खारीज
उच्च न्यायालय का फैसला, एड. सपना जाधव की पैरवी
अमरावती-दि.29 बीते 24 जुलाई 2019 के दिन वडाली वनपरिक्षेत्र के इंदला में चांदूर रेलवे रोड के पास वन जमीन पर जेसीबी से खुदाई के मामले में जेसीबी के मालिक नितीन जुगलकिशोर राठी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. उच्च न्यायालय ने यह मुकदमा खारीज कर दिया है. राठी की ओर से एड. सपना जाधव ने दलीले पेश की.
चांदूर रेलवे रोड बीएसएनएल टॉवर के पास वन जमीन पर जेसीबी से खुदाई किये जाने के मामले में वन विभाग ने जेसीबी क्रमांक एमएच 27/एसी-9608 के चालक राहुल पन्नालाल गालगोत्रे से खुदाई के बारे में पूछे जाने पर यह मामला अवैध खुदाई के रुप मे सामने आया था. वन विभाग ने जेसीबी बरामद कर जेसीबी के मालिक नितीन राठी के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया था. इस मामले में नितीन राठी की ओर से एड. सपना जाधव ने दलीले पेश करते हुए बरामद जेसीबी वापस लौटाने व राठी के खिलाफ दायर आरोप खारीज करने की मांग की. एड. सपना जाधव की दलीलों को मान्य करते हुए राठी का जेसीबी लौटाने और नितीन राठी पर लगाए गए अपराध को खारीज करने के आदेश अदालत ने वन विभाग को दिया है.