संभाजी भिडे गुरुजी के खिलाफ राजापेठ थाने में मामला दर्ज
महात्मा गांधी को लेकर किया था आपत्तिजनक बयान

* बयान को लेकर अच्छा खासा मचा था हंगामा
* विधानसभा में भी उठाई गई थी आपत्ति
* राजापेठ पुलिस ने खुद लिया संज्ञान, दर्ज की शिकायत
* भिडे गुरुजी सहित निशात जोध व अविनाश मार्कंडेय भी नामजद
अमरावती/दि.29 – विगत 27 जुलाई को श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान के मुखिया संभाजी भिडे उर्फ भिडे गुरुजी ने अमरावती के सातुर्णा परिसर स्थित जयभारत मंगल कार्यालय में आयोजित अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसे लेकर अच्छा खासा हंगामा मचने के साथ ही इस बयान की चौतर्फा आलोचना भी होने लगी. वहीं अब राजापेठ पुलिस ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए आज संभाजी भिडे गुरुजी सहित उक्त सभा के आयोजक निशातसिंह जोध व अविनाश मार्कंडेय के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर लोगों की भावनाओं को आहत करने व भडकाउ बयानबाजी करते हुए लोगों की भावनाएं उकसाकर कानून व व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने और शांति भंग करने का मामला दर्ज किया है.
बता दें कि, हमेशा ही अपने भडकाउ एवं विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले भिडे गुरुजी का विगत 27 जुलाई एक दिन के लिए अमरावती आगमन हुआ था और शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान की स्थानीय इकाइ द्बारा सातुर्णा परिसर स्थित जयभारत मंगल कार्यालय में 27 जुलाई की शाम 6 बजे संभाजी भिडे गुरुजी की सभा का आयोजन किया गया था. जहां पर संभाजी भिडे गुरुजी ने हमेशा की तरह भडकाउ भाषण देने के साथ-साथ राष्ट्रपति कहे जाते महात्मा गांधी के जन्म को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया. जिसे लेकर अच्छा खासा हंगामा मचा. साथ ही कांग्रेस ने इस बयान की तिखी आलोचना करते हुए इसे लेकर अमरावती से विधानसभा पर आवाज उठाई और अपना निषेध दर्ज किया. जिसके तहत महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले भिडे गुरुजी और उनकी सभा आयोजित करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई. जिसके पश्चात राजापेठ पुलिस ने इस पूरे मामले की सघन जांच करते हुए 29 जुलाई को तडके खुद ही फिर्यादी बनकर शिकायत दर्ज की. जिसके आधार पर संभाजी भिडे गुरुजी सहित निशातसिंह जोध व अविनाश मार्कंडेय के खिलाफ भादंवि की धारा 153 (अ), 500, 505 (2) व 34 तथा मपोका की धारा 135 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया.