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डॉ. नितीन धांडे के खिलाफ कोविड नियमोें के उल्लंघन का मामला दर्ज

होटल ग्रैण्ड महफिल में आयोजीत की थी प्रचार सभा

अमरावती प्रतिनिधि/दि.२३ – इस समय समूचे अमरावती जिले में कोरोना प्रतिबंधात्मक आदेशों के साथ ही फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के तहत जमावबंदी व संचारबंदी के आदेश जारी है. इसके बावजूद शिक्षक विधायक पद का चुनाव लड रहे भाजपा प्रत्याशी डॉ. नितीन धांडे ने रविवार २२ नवंबर को कैम्प परिसर स्थित होटल ग्रैण्ड महफिल इन के रूबी हॉल व बंधन लॉन में अपनी प्रचार सभा आयोजीत की थी. जिसमें २५० से ३०० लोग उपस्थित हुए थे. यह जानकारी मिलते ही उपविभागीय अधिकारी व पथक प्रमुख रणजीत भोसले ने सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस थाना द्वारा डॉ. नितीन धांडे के खिलाफ भादंवि की धारा १८८, २६९, २७०, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा १३५, राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन २००५ की धारा ५१(ब) तथा महामारी प्रतिबंधक अधिनियम १८९७ की धारा २, ३ व ४ के तहत अपराध दर्ज किया गया. साथ ही डॉ. नितीन धांडे को पूछताछ हेतु बुलाये जाने के बाद उन्हें समझपत्र पर रिहा किया गया. मामले की जांच चल रही है.

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