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अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
परतवाडा प्रतिनिधि/दि.३०- बिजली बिल वसूल करने गए बिजली वितरण कर्मचारी को गालियां देकर बेदम पिटने के मामले में दोषी पाये गए अंजनगांव तहसील के खिरगव्हाण निवासी आरोपी नंदू प्रल्हाद घोगरे को अचलपुर न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूूर्ति एस.आर.अग्रवाल की अदालत ने एक माह कारावास और 21 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार बिजली कर्मचारी बिजली बिल की वसूली कर रहा था तब आरोपी नंदू घोगरे ने बिजली बिल कम कराने के कारण पर गालियां देते हुए बेदम पिटाई की. इस शिकायत पर रहिमापुर पुलिस थाने में नंदू घोगरे के खिलाफ दफा 353, 186, 323 के तहत अपराध दर्ज किया. मामले की तहकीकात हवलादार प्रकाश निशाने ने पूरी की. अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय में दोषारोप पत्र दायर किया गया. इस मुकदमे में सरकारी वकील बी.आर.चव्हाण ने सरकारी पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान लिये. अदालत के समक्ष महत्वपूर्ण सबूत पेश करने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए नंदू घोगरे को दोषी करार देते हुए अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई. इस मामले में एनपीसी संतोष गिन्हे ने कामकाज देखा.