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यूनियन बैंक की राजापेठ शाखा के खिलाफ धोखाधडी का मामला

ग्राहक के गिरवी सोने को बदल देने का आरोप

* नकली सोना देने के मामले में ग्राहक ने दर्ज करायी शिकायत
अमरावती/दि.13- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय राजापेठ स्थित शाखा के खिलाफ राजापेठ पुलिस थाने में भादंवि की धारा 420, 409 व 34 के तहत धोखाधडी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अकोली रोड परिसर स्थित आचल विहार कालोनी में रहनेवाले उज्वल राजेश मलसने (41) ने इस मामले को लेकर राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी.
दर्ज करायी गई शिकायत में कहा गया कि, मलसने द्वारा 31 दिसंबर 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजापेठ शाखा में करीब 100 ग्राम सोना गिरवी रखते हुए 3 लाख 30 हजार रूपये का कर्ज लिया गया था और कर्ज की नियमित अदायगी भी चल रही थी. पश्चात 2 अगस्त को बैंक के शाखा प्रबंधक ने मलसने को बैंक में बुलाकर गिरवी रखा सोना वापिस ले जाने हेतु कहा. लेकिन जब गिरवी रखे सोने का पैकेट खोला गया, तो मलसने का कहना रहा कि, यह उनके द्वारा गिरवी रखा गया सोना नहीं है, बल्कि यह नकली सोना है. ऐसे में नकली सोने के गहने दिखाकर करीब साढे पांच लाख रूपये मूल्य के असली गहनों का अपहार करते हुए जालसाजी किये जाने की शिकायत उज्वल मलसने द्वारा राजापेठ पुलिस थाने में दर्ज करायी गई. जिसके आधार राजापेठ पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों के खिलाफ जालसाजी व धोखाधडी करने को लेकर अपराध दर्ज किया है.

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