अमरावती

नगरसेविका के खिलाफ अपात्रता का मामला दर्ज

पार्टी के खिलाफ मतदान करने का आरोप

चांदुर बाजार/दि.23 – शहर की पालिका के नगराध्यक्ष के उपचुनाव में नगर सेविका लविना आकोलकर ने पार्टी के खिलाफ मतदान करने से प्रहार पार्टी के उम्मीदवार नितिन कोरडे जीतकर नगराध्यक्ष बने.
महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम 1956 अंतर्गत नगर सेविका लवीना आकोलकर को अपात्र ठहराने की कार्रवाई के लिए दल नेता मनीष नागलिया व गोपाल तिरमारे ने जिलाधीश कार्यालय में मामला दर्ज किया है. जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर से शुरू होकर लविना आकोलकर को उस समय उपस्थित रहने का नोटिस भेजा गया.27 नवंबर को नगराध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव लिया गया. भाजपा की ओर से सर्वसम्मति से नगराध्यक्ष पद के लिए गोपाल तिरमारे का नाम तय हुआ था. प्रहार की ओर से नितिन कोरडे मैदान में उतरे थे. इस उप चुनाव मेें भाजपा नगर सेविका लविना आकोलकर ने पार्टी के निर्देश न मानते हुए पार्टी के खिलाफ जाकर कोरडे को मतदान किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है. इसलिए जिलाधीश के समक्ष मामला दर्ज किया गया है. नगर परिषद के 2015 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रविन्द्र पवार के नेतृत्व में शानदार सफलता हासिल की थी. नगराध्यक्ष सहित भाजपा के 7 नगरसेवक चुनकर आए थे. साथ ही दो निर्दलीय नगरसेवको का समर्थन मिलने से भाजपा ने जिलाधीश कार्यालय में 10 सदस्यों के गुट का पंजीयन कर मनीष नागलिया को दलनेता बनाया था. नगराध्यक्ष पद पर रविन्द्र पवार का चयन हुआ. कुछ माह पूर्व रविन्द्र पवार का निधन होने से नगराध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव दिया गया. इस उपचुनाव में नगर सेविका लविना आकोलकर ने प्रहार के उम्मीदवार को मतदान करने से नितिन कोरडे यह चुनाव जीत गये. इस तरह पार्टी के नियमों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत दोनों नगरसेवको ने जिलाधीश कार्यालय में दर्ज की है.

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