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‘उन’ आंदोलनकारियों पर मामले दर्ज

विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ अपराध

  • कोतवाली थाना पुलिस ने किया नामजद

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१८ – गत रोज अमरावती मनपा की आमसभा जारी रहने के दौरान सदन में घुसकर हंगामा करने और शोर-शराबा मचाते हुए आमसभा में व्यवधान करने के मामले को लेकर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मनपा द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर युवा स्वाभिमान कार्यकर्ता सचिन भेंडे, गणेश मरोडकर व पराग चिमोटे सहित करीब 100 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाआरों के तहत अपराध दर्ज किया है. बता दें कि, गत रोज मनपा मुख्यालय स्थित विश्वरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सभागार में मनपा की आमसभा शुरू रहने के दौरान युवा स्वाभिमान पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित खुद मनपा की सेवा में रहनेवाले ठेका कर्मियों ने जमकर हुल्लडबाजी की. जिससे आमसभा की कार्रवाई बाधित हुई और लगातार हुडदंग जारी रहने की वजह से आमसभा की कार्रवाई को स्थगित भी करना पडा. जिसके बाद मनपा पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें मामले की जानकारी दी और अपनी शिकायत दर्ज करायी. वहीं दूसरी ओर मनपा प्रशासन की ओर से सिटी कोतवाली थाना पुलिस में आंदोलनकारियों के खिलाफ लिखीत शिकायत दर्ज करायी गयी. जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 448, 323, 186, 188 व 143 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135, 112 व 117 के तहत अपराध दर्ज किये. साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कोतवाली थाना पुलिस के डीबी पथक को काम पर लगाया गया है.

  • पहली बार आंदोलनकारियों पर लगी धारा 353

यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अमूमन किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन तथा मोर्चे के मामले में आंदोलनकारियों पर मुंबई पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत कानून व व्यवस्था की स्थिति को बिगाडने को लेकर मामले दर्ज किये जाते है. साथ ही कोई तोडफोड होने पर सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज किये जाते है. किंतु यह पहली बार हुआ है, जब किसी आंदोलन को लेकर आंदोलनकारियों के खिलाफ भादंवि की धारा 353 के तहत सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है, क्योेंकि आंदोलनकारियों द्वारा जारी आमसभा के बीच घुसकर आमसभा के कामकाज में बाधा पहुंचायी गई.

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