अमरावती

सेवानिवृत्ति के बाद पता चला जाति प्रमाणपत्र अवैध

मसानगंज का ठाकुर नामजद

* बीएसएनएल अधिकारी की शिकायत पर कोतवाली में मामला दर्ज
अमरावती/दि.10– सरकारी टेलिफोन कंपनी बीएसएनएल में आरक्षित जगह पर जाति प्रमाणपत्र देकर नौकरी हासिल की. 35 साल तक नौकरी करने के बाद जब पेंशन लेने की अवस्था आयी, तो खुलासा हुआ कि, लक्ष्मणसिंह नत्थुसिंह ठाकुर के जाति प्रमाणपत्र बोगस है. इस बारे में राकेश खंडेलवाल की शिकायत पर सिटी कोतवाली ने आरोपी ठाकुर के विरुद्ध जाति प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 10 (1) (2), 11 (1) (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
शिकायत में कहा गया कि, 1985 मेें लक्ष्मणसिंह बतौर सिपाही भारत संचार निगम ली में कार्यरत हुए, उन्हें आरक्षित कोटे से लिया गया था. 35 साल के सेवाकाल में लक्ष्मणसिंह को पदोन्नति भी मिली. कर्मचारी के रुप में सेवा लेते हुए ठाकुर ने 2020 में निवृत्ति ली. पेंशन के लिए जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई, तो जाति प्रमाणपत्र में गडबडी मिली. जिसे जांच समिति के पास भेजा गया. वह प्रमाणपत्र अवैध बताए जाने की रिपोर्ट मिलते ही रद्द करने का आदेश का 27 अक्तूबर को जारी हुआ. उपरान्त कंपनी अधिकारी खंडेलवाल ने कोतवाली में शिकायत की. जिसके अनुसार ठाकुर ने झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तूत कर नौकरी हासिल की और विविध भत्ते प्राप्त कर कार्यालय से धोखाधडी की. पुलिस ने अपराध दर्ज किया है. उपनिरीक्षक झाकर्डे आगे की जांच कर रहे हैं.

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