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2861 शालाओं में महीने भर में सीसीटीवी

सरकार के बाद प्रशासन के आदेश

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* अनुचित घटना टालने सुरक्षा समितियां भी बनेगी
अमरावती/दि.23- बदलापुर की शर्मनाक घटना के बाद हडबडाई महायुती सरकार के आदेश उपरांत जिला प्रशासन अंतर्गत शिक्षा महकमें ने सभी शालाओं में सीसीटीवी स्थापित करने के निर्देश दिए है. इसके लिए महिने भर की मोहलत दिए जाने की जानकारी आदेश में स्पष्ट है. जिससे जिले की निजी और शासकीय दोनों मिलाकर 2861 शालाओं में तीसरी आंख लग जाएगी. उसी प्रकार अनुचित घटनाएं टालने के लिए शाला स्तर पर सुरक्षा समितीयां गठीत करने कहा गया है. सरकार के आदेश गुरुवार को यहां पहुंचे, उपरांत प्रशासन ने स्थानीय संस्थाओं को सूचित कर दिया.
जिला परिषद की 1576
जिन शालाओं में सीसीटीवी लगाने के साफ निर्देश दिए गए है. उनमें जिला परिषद की सर्वाधिक 1576 शालाएं रहने की जानकारी महकमें ने दी. निजी 104, मनपा की 63 और विभिन्न नगर परिषदों की 95 शालाएं रहने के साथ इन सभी में सीसीटीवी इंस्टॉल करने कहा गया है. उसी प्रकार समाज कल्याण, आदिवासी, वीजेएटी, अनुदानित, अंशतःअनुदानित, बिना अनुदानित सभी विभाग की कुल 2861 शालाओं में तीसरी आंख से निगरानी रखने के आदेश जारी हुए है. शिक्षा विभाग ने जिला नियोजन समिती से इसका खर्च उपलब्ध करवाने कहा है. शिक्षा और खेल विभाग से संबंधित योजनाओं का पुनः नियोजन कर कम से कम 5 प्रतिशत राशि सीसीटीवी के लिए आरक्षित किए जाने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने मीडिया को दी.
सुरक्षा समिती 8 दिनों में
जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने शासन के निर्देश पर अनेक कदम उठाए हैं. जिसके तहत अनुचित घटनाएं टालने के लिए 8 दिनों के अंदर सुरक्षा समिती गठित करने कहा गया है. ऐसा न करने पर शालाओं पर विभाग कार्रवाई कर सकता है.
अनुदान रोकेंगे, मान्यता भी खतरे में
शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर से पहले शाला और परिसर में मौके की जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए है. यह आदेश बंधनकारक है. जो शाला या संस्था आदेश का पालन नहीं करेंगी अथवा कोताही बरतेगी उन पर कार्रवाई करने की बात आदेश में कही गई है. कार्रवाई अंतर्गत शाला का अनुदान रोकने से लेकर मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
फूटेज जांच कर कार्रवाई आवश्यक
केवल सीसीटीवी लगादेना काफी नहीं होगा. तो इसका तय समय में अवलोकन करना भी आवश्यक है. फूटेज में कुछ आपत्ती जनक नजर आने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्याध्यापक और शाला प्रबंधन समिती की होगी. सप्ताह में तीन बार मुख्याध्यापक को फूटेज की जांच आवश्यक होगी. इसके लिए शाला में नियंत्रण कक्ष भी तैयार करने कहा गया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
शिक्षाधिकारी, माध्यमिक प्रिया देशमुख ने बताया कि शालेय शिक्षआ विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण निर्णय किए है. जिले की शालाओं को आदेश का कडाई से पालन करना होगा. सीसीटीवी, शिकायत पेटी, विद्यार्थी सुरक्षा समिती गठित कर महकमें को रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
पहले भी जारी हुआ आदेश
2022 में भी शिक्षा विभाग ने शासकीय शालाओं में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए थे. किंतु उस आदेश का क्रियान्वयन अधिकांश शालाओं ने किया ही नहीं. वही निजी शालाओं, कॉलेजेस में काफी प्रमाण में सीसीटीवी की निगरानी तैनात है. उसी प्रकार निजी संस्थाओं का दावा है कि उनके यहां सीसीटीवी फूटेज की नियमित जांच पडताल होती है. और संबंधित कर आवश्यक हुआ तो कार्रवाई भी होती है. जिला परिषद के शिक्षा विभाग से सीसीटीवी युक्त शालाओं की जानकारी लेनी चाही तो उनके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने का उत्तर मिला. यह जरुर बताया गया कि विगत 10 मार्च 2022 को शिक्षा और खेल विभाग ने सीसीटीवी स्थापित करने के निर्देश दिए थे. किंतु वह निर्देश हवाहवाई हो गए.

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