चेन स्नेचर को 2 वर्ष का कारावास
अमरावती /दि.21- स्थानीय गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन स्नेचिंग करने वाले जगजीतसिंह प्यारासिंह टांक (28, नांदगांव पेठ) को दोषि करार देते हुए स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पंंकज बिदादा ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी 2021 को शाम 5.30 बजे के आसपास चक्रपानी कालोनी में रहने वाली 26 वर्षीय महिला अपने घर की ओर पैदल जा रही थी. इसी समय पीछे से आए मोटर साइकिल सवार ने उसके गले पर झपट्टा मारकर 15 ग्राम सोने की चेन खीच ली और भाग गया. इस समय चेन स्नेचर ने अपने सिर पर हेल्मेट पहन रखा था और वह काली शर्ट पहने हुए था. ऐसे में शिकायत मिलने के बाद सीसीटीवी फूटेज व दुपहिया क्रमांक के आधार पर मामले की जांच करते हुए गाडगे नगर के एपीआई महेश इंगोले व पोकां जयसेन वानखडे ने इस मामले में जगजीतसिंह प्यारासिंह टांक के साथ ही अन्य 4 आरोपियों को नामजद करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जगजीतसिंह टांक को भादवि की धारा 379 के तहत दोषि करार देते हुए 2 साल के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का ऐलान किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एड. ज्वाला जामनेकर ने सफल युक्तिवाद किया. जिन्हें पैरवी अधिकारी के तौर पर गाडगे नगर पुलिस स्टेशन के पोहेकां मुरलीधर डोईजोड व कोर्ट मोहरर के तौर पर पोकां उपेशचंद्र ठाकरे ने इस मामले में सहयोग किया.