अमरावतीमुख्य समाचार

चेक बाउंस में चांडक को जेल

अमरावती/दि.4- प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 11 ने गत 29 मार्च को धनादेश अनादरण प्रकरण में आरोपी हरीश चांडक को तीन माह कारावास तथा 3.5 लाख रुपए दंड की सजा सुनाई. इस मामले में फिर्यादी गोपाल सोनी की तरफ से एड. पराग ठाकरे, एड. नरेश सोनी और एड. शिवानी खापरी ने पैरवी की.
घटना के अनुसार गोपाल सोनी ने आरोपी हरीश चांडक को ढाई लाख रुपए उधार दिए थे. जिसके बदले में चांडक ने सोनी को 1-1 लाख रुपए के दो और 50 हजार रुपए का एक चेक दिया था. वह चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए. तब सोनी ने निगोशिएबल एक्ट 138 के तहत मुकदमा किया. प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्षी पुरावे तथा युक्तिवाद के आधार पर आरोपी हरीश चांडक को दोषी पाया तथा सजा सुनाई.

 

Related Articles

Back to top button