नंबर प्लेट बदलो, अन्यथा पांच हजार का दंड
20 केंद्रों पर मिलेगी वाहनों की ‘एचएसआरपी’ प्लेट

अमरावती/दि. 4– राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत किए गए वाहनों के लिए ‘हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ यानी ‘एचएसआरपी’ को अनिवार्य किया है. साथ ही 31 मार्च 2025 से पहले यदि वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई तो संबंधित वाहन चालकों पर 5 हजार रुपए का दंड भी लगाया जाएगा. ऐसे में वाहनों हेतु ‘एचएचआरपी’ प्लेट उपलब्ध कराने हेतु जिले में 20 आपूर्तिकर्ता की नियुक्ति की गई है.
बता दें कि, ‘एचएचआरपी’ प्लेट नहीं रहने पर अथवा ऐसी बनावट नंबर प्लेट लगाने पर संबंधित वाहन धारकों के लिए आगे चलकर काफी समस्याएं व दिक्कते पेश आ सकती है. ऐसे वाहनों का कोई व्यवहार नहीं किया जा सकेगा. जिसके तहत पता बदलने, वित्तिय बोझ चढाने या उतारने दुय्यम प्रत या बीमा निकालने जैसे काम नहीं हो सकेंगे. साथ ही ‘एचएचआरपी’ प्लेट नहीं रहनेवाले वाहनों के खिलाफ आरटीओ द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. अत: सभी वाहन चालकों हेतु ऐसी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए जिलेभर में 20 केंद्र खोले गए है. जिनके जरिए ‘एचएचआरपी’ प्लेट हासिल की जा सकती है.
* क्या है ‘एचएचआरपी’ प्लेट
हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी ‘एचएचआरपी’ को अॅल्यमिनियम से बनाया जाता है. जिस पर परमनेंट यूनिक नंबर, होलोग्राम व लेजरकोट होता है. यह नंबरप्लेट जालसाजी, चोरी व डुप्लीकेट नंबर प्लेट जैसे मामलो को टालने हेतु बेहद उपयुक्त है.
* शुल्क कितना?
‘एचएचआरपी’ प्लेट लगाने हेतु दुपहिया वाहनों के लिए 450 रुपए, तिपहिया वाहनों के लिए 500 रुपए तथा चारपहिया व अन्य वाहनों के लिए 745 रुपए का शुल्क तय किया गया है. इस शुल्क में जीएसटी का समावेश नहीं है.
* किन वाहनों के लिए ‘एचएचआरपी’ अनिवार्य
1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत किए गए वाहनों हेतु ‘एचएचआरपी’ प्लेट को अनिवार्य किया गया है. जिसके चलते आगामी 30 अप्रैल से पहले सभी तरह के वाहनों पर यह नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके उपरांत 1 मई 2025 के बाद सभी वाहनों की जांच-पडताल की जाएगी. जिसमें पुरानी नंबर प्लेट पाए जाने पर संबंधित वाहन धारकों के खिलाफ 5 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है.
* कहां करें ऑनलाईन आवेदन
जिले के लिए रोसमेर्टा सेप्टी सिस्टिम लि. नामक एजेंसी नियुक्त की गई है. साथ ही नंबर प्लेट की बुकिंग हेतु पोर्टल भी बनाया गया है. जिस पर ऑनलाईन आवेदन करते हुए तथा अपॉईंटमेंट लेकर नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है.
* कौनसे दस्तावेज जरुरी
आरसी (वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र), इंजिन क्रमांक, वाहन मालिक का पहचान पत्र (आधार, पैन कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस)
* 30 अप्रैल तक मुदत
वाहन पर ‘एचएचआरपी’ प्लेट लगाने हेतु 30 अप्रैल तक मुदत दी गई है. इसके साथ ही ‘एचएचआरपी’ प्लेट लगवाने के संदर्भ में कोई शिकायत रहने पर वाहन धारकों द्वारा सीधे सेवा आपूर्ति धारक के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है अन्यथा आरटीओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
* वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु तथा नंबर प्लेट के दुरुपयोग को नियंत्रित करने हेतु ‘एचएचआरपी’ प्लेट को अनिवार्य किया गया हैै. 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी तरह के वाहनों हेतु यह नंबरप्लेट अनिवार्य की गई है. जिसके चलते सभी वाहन धारकों ने 30 मार्च से पहले अपने वाहनों पर यह नंबर प्लेट लगवा लेनी चाहिए, अन्यथा ‘एचएचआरपी’ प्लेट नहीं रहने वाले वाहनों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया लगाया जाएगा.
– सिद्धार्थ ठोके
सहायक परिवहन अधिकारी.