बैंक लॉकर्स के नियम बदलें, आपने करार अपडेट किया क्या?
1 जनवरी से नया करार अस्तित्व में
* आरबीआई की सूचना
नागपुर/दि.17– आरबीआई की तरफ से बैंक लॉकर के नूतनीकरण की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के आदेश बैंक को दिए गए थे. नूतनीकरण प्रक्रिया में लॉकर धारक को नए बैंक लॉकर करार पर हस्ताक्षर करना था. यह कारार 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है. बैंक लॉकर के नियम बदले जाने से आपने करार अपडेट किया क्या, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है.
लॉकर में कागजपत्र, आभूषण, जन्म, विवाह सहित अन्य प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, गोपनीय सामान रखा जा सकता है. लेकिन लॉकर का इस्तेमाल नकद रकम रखने नहीं किया जा सकता. अनेक व्यक्ति कंपनी, भागीदारी संस्था, मर्यादित संस्था, संगठना, क्लब आदि बैंक लॉकर सुविधा का लाभ लेते है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार ग्राहकों से 500 रुपए के बॉण्ड पर नियम का करार अपडेट कर लॉकर दिए जा रहे है.
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* शहर में 357 शाखा
अमरावती जिला व शहर में विविध बैंकोें की 357 शाखा है. इसमें से प्रत्येक शाखा में लॉकर्स की सुविधा होगी, ऐसा नहीं है. लेकिन जिस बैंक में सुविधा है वहां कम से कम 100 लॉकर्स रहते है. इस कारण शहर में विविध बैंकों के 10 से 12 हजार लॉकर्स रहने की संभावना है.
* 90 फीसद ग्राहकों ने बदला करार
– आरबीआई के नियमानुसार बैंक के लॉकर्सधारकों को नए नियम लागू है.
– वर्तमान में 90 प्रतिशत ग्राहाकों ने नए नियमों का करार अपडेट कर लिया है.
* अन्यथा लॉकर्सधारक को नुकसान भरपाई
– नैसर्गिक आपदा के कारण लॉकर्स के सामान का नुकसान अथवा हानी होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं है.
– बैंक कर्मचारी के कारण नुकसान होने पर बैंक का दायित्व लॉकर के किराए का सौ गुना रहता है.
* आरबीआई नियम से लॉकर्स की सुविधा
बैंक के लॉकर की सुविधा लेनी हो तो अब सुधारित नियमानुसार करार करना पडेगा. आरबीआई के नए नियमानुसार 1 जनवरी से लॉकर्स की सुविधा दी जा रही है.
– पंकज कुमार,
जिला व्यवस्थापक, अग्रणी बैंक