अमरावती/प्रतिनिधि दि.२२ – वर्ष 2015 में वरूड तहसील अंतर्गत देउतवाडा गांव में रहनेवाले मिथून श्रावण ढोणे नामक आरोपी ने गांव में ही रहनेवाली नाबालिग लडकी के घर में पानी पीने के बहाने घुसकर उसके साथ छेडछाड की. इस मामले को लेकर दर्ज करायी गयी शिकायत के बाद अदालत में हुई सुनवाई पश्चात आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत चार वर्ष के कारावास तथा सात हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गयी.
स्थानीय जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 एस. एस. अडकर की अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा दस लोगोें की गवाही दर्ज की गई. पश्चात अभियोजन पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने आरोपी श्रावण ढोणे को पोक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये दंड, भादंवि की धारा 448 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये दंड, भादंवि की धारा 323 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के दंड की सजा सुनायी. कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेगी. वहीं आर्थिक दंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अधिकतम चार माह का कारावास भुगतना होगा. साथ ही पीडिता को सीआरपीसी की धारा 357 अ के तहत नुकसान भरपाई का मुआवजा दिये जाने का आदेश भी अदालत द्वारा पारित किया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील एड. पंकज रामेश्वर इंगले व एड. रणजीत एन. भेटालू ने कामकाज संभाला.