अमरावती/दि.29– बुलढाणा अर्बन को-ऑप. सोसायटी की अमरावती की मुख्य शाखा से लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया. इस मामले में अदालत ने आरोपी को जुर्माने के साथ तीन माह की सजा सुनाई है. स्थानीय यशोदा नगर गली क्रमांक 1 निवासी रामकृष्ण शंकरराव निंभोरकर ने बुलढाणा अर्बन बैंक से कर्ज लिया था. उन्होनें उसी समय कर्ज के भुगतान के चेक दिए थे. लेकिन वह चेक बाउंस हो गए. बुलढाणा अर्बन के अधिकारियों ने प्रशासकिय कार्रवाई कर नोटिस भेजे और उसके बाद मामला बैंक के विधी विभाग प्रमुख प्रशांत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में अदालत में दायर किया. मामला स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अ.द. पुंडलिक की अदालत में चलाया गया.
बैंक की ओर से एड. यु. आर.रामेकर तथा निंभोरकर की ओर से एड. एमजी किल्लेकर ने पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 25 अप्रैल को मामले की सुनवाई के समय रामकृष्ण शंकरराव निंभोरकर को फौजदारी प्रक्रिया संहिता 255(2) के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह का कारावास की सजा सुनाई. साथ ही फौजदारी प्रक्रिया 1973 की धारा 357 (3) के अनुसार मुआवजे के तौर पर 1 लाख 65 हजार रुपये तीन माह के भीतर देने के निर्देश दिए है.