अमरावती/ दि.31 – कर्ज की रकम अदा करने के लिए बुलढाणा अर्बन बैंक को चेक दिया गया था. वह चेक भुनाने के समय बाउन्स हो गया. इसकी शिकायत की गई थी. अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास की सजा सुनाई. भरपाई के तौर पर 96 हजार रुपए भी देना पडेगा.
जानकारी के अनुसार बुलढाणा अर्बन के्रडिट सोसायटी के मुख्य शाखा से धनंजय महाजन ने 30 अक्तूबर 2014 को व्यक्तिगत कर्ज लिया था. उस कर्ज की रकम नियमित रुप से न भरने के कारण कर्ज की रकम काफी बकाया थी. इस वजह से पतसंस्था व्दारा वसूली के कार्रवाई के दौरान आरोपी से बैंक ऑफ इंडिया का 5 अगस्त 2015 को दिया गया चेक भुनाते समय बाउन्स हो गया. तब पतसंस्था ने नोटीस जारी की, मगर धनंजय महाजन ने नोटीस स्वीकार नहीं किया, तब चेक बाउन्स का मामला दर्ज किया गया. अदालत ने धनंजय महाजन को दोषी करार देते हुए तीन माह की सजा सुनाई.