अमरावती

पुराना घर खरीदते समय विद्युत बकाया की जांच करें

अन्यथा पुराने मालिक का बकाया अदा करना पडेगा नये मालिक को

अमरावती /दि.16- विद्युत बिल बकाया रहने के चलते विद्युत आपूर्ति खंडित की गई जगह पर बकाया बिल अदा किए बिना नया विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता. इस दौरान यदि उस जगह की विक्री होकर मिल्कियत का हस्तांतरण हो जाता है, तो उस जगह के नये मालिक अथवा उसके वारिसदार अथवा कानूनी प्रतिनिधी रहने वाले व्यक्ति को उस जगह पर रहने वाला बकाया विद्युत बिल अदा करना होता है.
विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार किसी उपभोक्ता के नाम पर किसी स्थान पर विद्युत कनेक्शन लिया जाता है. इस दौरान उस जगह की विक्री अथवा कानूनी हस्तांस्तरण हो जाने के चलते विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति संहिता की धारा 12.5 के अनुसार स्थायी तौर पर विद्युत आपूर्ति खंडित रहने वाली जगह पर विद्युत बिल की बकाया रकम की वसुली जगह के नये मालिक अथवा उसके वारिसदार या कानूनी प्रतिनिधी से की जा सकती है.
* 1.83 लाख ग्राहकों की ओर 58 करोड का बिल बकाया
महावितरण के अमरावती परिमंडल में 1 लाख 83 हजार ग्राहकों की विद्युत आपूर्ति स्थायी तौर पर खंडित कर दी गई है. जिनकी ओर करीब 58 करोड रुपयों का विद्युत बिल बकाया है.
* नया कनेक्शन लेने पर भी बकाया रहता है बाकी
स्थायी तौर पर विद्युत आपूर्ति खंडित रहने वाली जगह पर बकाया रकम भरे बिना नये विद्युत कनेक्शन लिए जाने पर भी उस जगह के विद्युत बिल का पुराना बकाया और इस पर लगने वाला ब्याज नये विद्युत कनेक्शन के साथ जोड दिया जाता है और उसकी वसूली भी की जाती है.
* सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला
बकाया रहने वाले स्थान पर नया विद्युत कनेक्शन देने के संदर्भ में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रुप से कहा है कि, नये मालिक से उसके द्बारा खरीदी गई जगह पर बकाया रहने वाले विद्युत बिल की रकम को वसूल करने का अधिकार विद्युत कंपनी के पास है.
* चालू बिल के साथ जुडता है पुराने बिल का बकाया
विद्युत बिल का बकाया भरने को यदि किसी ग्राहक द्बारा कोई प्रतिसाद भी नहीं दिया जा रहा है, तो विद्युत नियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार उसी ग्राहक के किसी अन्य स्थान पर शुरु रहने वाले विद्युत कनेक्शन के बिल के साथ विद्युत आपूर्ति खंडित रहने वाले बिल के बकाया को जोड दिया जाता है.

Related Articles

Back to top button