अमरावती/दि.10 – जिला न्यायाधीश क्रमांक-5 ए. एस. आवटे ने मोर्शी पालिका के मुख्याधिकारी महेश वाघमोडे के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले और धमकाने वाले आरोपी जीतेंद्र उर्फ आप्पा गेडाम को एक वर्ष साधारण कैद की सजा सुनाई है. आरोपी दर्ज धारा 186 और 504 दोनों के तहत कसूरवार पाया गया है.
इस्तगासे के अनुसार घटना 8 अक्तूबर 2016 को दोपहर 1 बजे की है. आरोपी जीतेंद्र गेडाम ने बगैर अनुमति मुख्याधिकारी के कक्ष में दाखिल होकर कुर्सियों की फेकफाक की. एलईडी लाइट का टेंडर अपने आदमी को क्यों नहीं दिया, यह सवाल पूछते हुए मुख्याधिकारी से गालिगलौज की और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने शिकायत पर दफा 353, 186, 447, 504, 506, 427 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. सरकारी वकील प्रशांत देशमुख ने 7 साक्षीदार पेश किए. कोर्ट ने आरोपी को कसूरवार पाकर सजा सुनाई. इस मामले में जांच अधिकारी ए. बी. निकालजे और पैरवी अधिकारी रिना शेलोकार, अरुण हटवार का सहकार्य मिला.