अमरावती

खोलापुरी गेट परिसर में बाल विवाह रोका

हव्याप्र मंडल के चाइल्ड लाइन की सतर्कता

  • 17 वर्षीय लडकी का ग्वालियर के 25 वर्षीय व्यक्ति से विवाह का प्रयास

  • इस वर्ष चौथे बालविवाह रोकने में सफलता

अमरावती/दि.15 – बदलते युग में अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान के माध्यम से शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है. इसके कारण पीढी दर पीढी कई रुढी, बाते समाज से बाहर जाने लगी है, मगर फिर भी कुछ अज्ञानी लोग ऐसे प्रपंज में फंस रहे है. इस बीच फिर एक बाल विवाह हव्याप्र मंडल के चाइल्ड लाइन की सतर्कता से रोका गया. खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय लडकी का ग्वालियर के 25 वर्षीय व्यक्ति से विवाह कराया जा रहा था. इसे रोकने में सफलता मिली. इस वर्ष चाइल्ड लाइन ने यह चौथे बालविवाह को रोका है.
चाइल्ड लाइन की टीम ने इस मामले की पहले तस्सली की. नाबालिग लडकी का बालविवाह मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति से लडकी की बहन और जीजा करा रहे थे,ऐसी बात सामने आयी. तब सबसे पहले चाइल्ड लाइन ने इसकी जानकारी महिला व बालविकास, बालकल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण कक्ष अधिकारी, जिला बालविकास प्रकल्प अधिकारी को दी और इसके बाद खोलापुरी पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले लडकी के रिश्तेदार को समन्स देकर लडकी व उसके रिश्तेदार को बालकल्याण समिति के समक्ष उपस्थित किया.
लडकी का समुपदेशन कर लडकी के रिश्तेदारों को समझाया. बाल विवाह प्रतिबंधक कानून 2006 के अनुसार लडकी के पालकों से गारंटीपत्र लिखवाया गया. लडकी की आयु 18 वर्ष पूरे होने तक नाबालिग आयु में बालविवाह नहीं करेंगे. इसी तरह लडकी की देखभाल, आगे सहायता व उसका फालोअप चाइल्ड लाइन व्दारा लिया जाएगा, ऐसा बताया गया. इस बालविवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हव्याप्र मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य, सचिव माधुरी चेंडके, चाइल्ड लाइन के संचालक प्रा.नितीन काले, उपसंचालक प्रा.प्रशांत घुलाक्षे, महिला व बाल विकास अधिकारी डॉ.उमेश टेकाडे, बालकल्याण समिति सदस्य मिना दंडाले, अंजली घुलाक्षे, जिला बालसंरक्षण अधिकारी अजय डबले व टीम ने कार्रवाई की.यह महत्वपूर्ण कार्य चाइल्ड लाइन टीम के समन्वयक अमित कपुर, समुपदेशक सपना गजभिये, सदस्य मिरा राजगुरे, पंकज शिनगारे, सरिता राउत, अजय देशमुख, शंकर वाघमारे, वृषभ मुंदे, गोकुल सोलकर, खोलापुरी गेट के थानेदार गजानन तामटे, सहयोगी सागर भोजने ने की. इसी तरह अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवाह या अत्याचार, शोषण हो रहा हो, किसी भी तरह की सहायता लगे तो चाइल्ड लाइन के टोल फ्री क्रमांक 1098 पर संपर्क करने का चाइल्ड लाइन समन्वयक अमित कपुर ने किया.

Related Articles

Back to top button