
अमरावती/दि.5 – समीपस्थ अंजनगांव सूर्जी तहसील अंतर्गत नीमखेड बाजार में गत रोज 16 वर्षीय लडकी का विवाह होने से रूकवाया गया. एक सप्ताह के भीतर बाल संरक्षण कक्ष द्वारा की गई यह तीसरी कार्रवाई है.
नीमखेड बाजार में बालविवाह होने के कुछ घंटे पहले ही इसकी जानकारी बालसंरक्षण कक्ष को मिली थी. जिसके बाद महिला व बालविकास अधिकारी अतूल भडांगे ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले व बाल संरक्षण अधिकारी भूषण कावरे को कार्रवाई करने के आदेश दिये. जिसके अनुसार एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पी. बी. नांदणे द्वारा अंजनगांव सूर्जी पुलिस थाने से संपर्क किया गया और जिस लडकी का विवाह होने जा रहा था, उसकी जन्मतारीख को अंगणवाडी सेविका व जिप शाला के जरिये जांचा गया, तब इस लडकी की आयु केवल 16 वर्ष रहने की जानकारी प्राप्त हुई. जिसके अनुसार पुलिस पाटील दिनेश तनपुरे, ग्रामसेवक देशमुख व पटवारी रंजना गावंडे को साथ लेकर बाल संरक्षण कक्ष का पथक विवाह स्थल पर पहुंचा. साथ ही वर-वधू पक्ष को बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए लडकी की आयु 18 वर्ष व लडके की आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं होने तक उनका विवाह नहीं करवाने का बंधपत्र लिखवाया गया. इस कार्रवाई में बाल संरक्षण कक्ष की विधि तथा परिविक्षा अधिकारी सीमा भाकरे, अंजनगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मी विश्वनाथ राठोड तथा अंगनवाडी सेविकाओं का सहयोग मिला.