
नांदगांव खंडेश्वर/दि.21– नांदगांव खंडेश्वर तहसील के लोहगांव में 25 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने वाला था. इस बाल विवाह को तहसील बाल संरक्षण समिति और ग्राम बाल संरक्षण समिति के कयासों से रोका गया. सालोड गांव में बाल विवाह होने की जानकारी मिलते बाल विकास परियोजना अधिकारी वीरेन्द्र गलफट ने जिला बाल संरक्षण कक्ष से मार्गदर्शन लिया और गांव में गठित ग्राम बाल संरक्षण समिति की आंगनवाड़ी केंद्र में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.
बैठक का आयोजन सचिव व आंगनबाड़ी सेविका अलका तिरकर द्वारा किया गया. बैठक में सभी समिति सदस्यों को होने वाली घटना की जानकारी दी गई और समझाया गया कि, अगर बाल विवाह हुआ तो किन-किन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही नाबालिग लड़की के माता-पिता को समिति के सामने बुलाया गया और सरपंच, पुलिस पाटिल तथा अन्य सदस्यों ने उन्हें समझाया कि, जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक विवाह नहीं किया जा सकता. इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी वीरेन्द्र गलपट ने माता-पिता को यह विवाह लड़की के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करने के लिए पंचों के समक्ष लिखित में आश्वासन देने के लिए मार्गदर्शन किया. माता-पिता ने लिखित में वचन दिया, जिसके बाद प्रशासन की सतर्कता के कारण यह बाल विवाह रोका जा सका.