अमरावती

बच्चे व बुजुर्ग न जायें मंदिर, घर से ही करे देवपूजा

जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किया निर्देश

  • धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंधात्मक उपायों पर अमल करने कहा

अमरावती प्रतिनिधि/दि.26 – जिले में सभी धार्मिक व प्रार्थना स्थलों को शुरू करने के संदर्भ में अब जिलाधीश कार्यालय द्वारा अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन कंटेनमेंट झोनवाले इलाकों में अभी मंदिरों को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही जिलाधीश कार्यालय द्वारा आवाहन किया गया है कि, दस वर्ष से कम आयुवाले बच्चों सहित बुजुर्गों ने फिलहाल धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए और घर पर रहते हुए ही देवपूजा एवं प्रार्थना करनी चाहिए. इसके साथ ही जिलाधीश नवाल ने सभी धर्मस्थलों व प्रार्थनास्थलोें में कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों का कडाई से पालन करने का भी निर्देश जारी किया है.
ज्ञात रहे कि, जिलाधीश नवाल द्वारा संचारबंदी के आदेशों में संशोधन करते हुए विगत 16 नवंबर से धार्मिक व प्रार्थनास्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिसमें मंदिरों के सेवाकारी, अभ्यागत कर्मचारी एवं दर्शन हेतु आनेवाले भाविकों को पूरा समय कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों का पालन करना अनिवार्य किया गया है. जिसके तहत एक-दूसरे से छह फूट की दूरी रखने, चेहरे पर मास्क का प्रयोग करने और प्रयोग में लायी गयी वस्तुओं को जल्द से जल्द नष्ट करने के संदर्भ में दिशानिर्देश दिये गये है. साथ ही इन स्थानोें पर आनेवाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए जांच करने, किसी मरीज में कोरोना सदृश्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदिकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने का निर्देश भी जिलाधीश द्वारा दिया गया है. इसके अलावा इन सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस व मनपा प्रशासन की ओर से नजर रखने की बात भी कही गयी है.

  • इन लोगोें को मिलेगा प्रवेश

धार्मिक स्थल व प्रार्थना स्थल पर सेवाकारी, अभ्यागत व भाविक श्रध्दालुओं को प्रवेश की अनुमति है. लेकिन उनकी आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही सभी के द्वारा कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का अनिवार्य तौर पर पालन किया जाना चाहिए.

  • इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश

दस वर्ष के कम आयुवाले बच्चों, 65 वर्ष से अधिक आयुवाले बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों तथा गर्भवति महिलाओं को धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संदर्भ में सभी संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर पर निर्देश जारी करने और कदम उठाने हेतु जिलाधीश कार्यालय द्वारा कहा गया है. जिसके तहत सभी संस्थाओं को अपने दर्शनी हिस्से में सूचना फलक लगाना होगा.

  • मंदिरों में प्रवेश को लेकर नियमावली

– आने-जाने वाले रास्तों पर सूचना फलक होना अनिवार्य.
– प्रवेश द्वार पर सैनिटाईजर, थर्मल स्कैनिंग व हैण्डवॉश की सुविधा.
– कर्मचारी, सेवाकरी, अभ्यागत व भाविकों के लिए मास्क अनिवार्य.
– जुते व चप्पल अपने-अपने वाहनों में ही रखे जाये.
– भाविकों में फिजीकल डिस्टंसिंग रहना अनिवार्य.
– मंदिरों के भीतर हाथ-पैर धोकर ही प्रवेश करना अनिवार्य.
– मूर्ति, प्रतिमा व धर्म ग्रंथ को स्पर्श करने पर पाबंदी.
– संगीत समूह के तौर पर इकठ्ठा होने पर पाबंदी.
– एक-दूसरे के भौतिक व शारीरिक संपर्क में आने की मनाई.
– तीर्थ व प्रसाद वितरण पर मनाई.

  • नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का उल्लंघन होने पर भाविकों सहित संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किये जाने की चेतावनी जिलाधीश कार्यालय द्वारा दी गई है. जिसके तहत कहा गया है कि, यदि कोरोना प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों व उपाययोजनाओं का समूचित पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

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