चोला मंडलम बीमा कंपनी को ग्राहक आयोग का झटका
ग्राहक के दावे को आयोग ने किया मंजूर
* बीमा कंपनी को दिया रकम अदा करने का आदेश
अमरावती/दि.11 – मेडिक्लेम रहने के बावजूद भी बीमा ग्राहक को उसके दावे की रकम अदा करने से इंकार करने वाली चोला मंडलम एमएस जनरल इन्श्योरंस कंपनी को जिला ग्राहक शिकायत आयोग ने झटका देते हुए आदेश दिया कि, कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता मनोज रमेश वाणी को 49,198 रुपए की दावा रकम 8 फीसद वार्षिक ब्याजदर के साथ अदा की जाये. साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक व आर्थिक तकलीफ की एवज में नुकसान भरपाई के तौर पर 10 हजार रुपए भी अदा किये गये.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती निवासी मनोज रमेश वाणी ने 9 अक्तूबर 2019 से 8 अक्तूबर 2020 की कालावधि हेतु अपने परिवार के लिए मेडिक्लेम की इंश्योरंस पॉलिसी ली थी. इसी कालावधि के दौरान मनोज वाणी की पत्नी बीमार हुई. जिनकी हैदराबाद के दवाखाने में स्वास्थ्य जांच कराये जाने पर उन्हें कैंसर रहने का निदान हुआ और उनका इलाज शुरु किया गया. ऐसे में मनोज वाणी ने पत्नी के इलाज पर हुए खर्च की रकम मेडिक्लेम इंश्योरंस के तहत संबंधित बीमा कंपनी से मांगी. जिसे बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया और मनोज वाणी को कोई रकम नहीं मिली. इसके चलते रमेश वाणी ने इस मामले की शिकायत जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग से की. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरंस कंपनी को आदेश दिया कि, वह शिकायतकर्ता को बीमा दावा रकम के तौर पर 49,198 रुपए 8 फीसद सालाना ब्याजदर के साथ अदा करे. साथ ही शिकायतकर्ता को ही मानसिक व आर्थिक तकलीफ के एवज में नुकसान भरपाई के तौर पर 10 हजार रुपए अदा किये जाये. अदालत ने इस आदेश पर आगामी 45 दिनों के भीतर अमल करने का भी निर्देश दिया. हालांकि इसके बावजूद भी संबंधित बीमा कंपनी ने 45 दिन की अवधि के भीतर आदेश की पूतर्ता नहीं की. ऐसे में शिकायतकर्ता ने एक बार फिर जिला ग्राहक शिकायत आयोग में गुहार लगाई. जिसके चलते आयोग ने कंपनी के खिलाफ 2 जुलाई 2024 को नोटीस जारी करने का आदेश दिया तथा अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 5 अगस्त को होगी. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एड. चिंतन ताम्हणे द्वारा पैरवी की जा रही है.
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