अमरावतीमहाराष्ट्र

नागरिकों को डेढ माह में मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र

राज्य सरकार ने निर्गमित किया सरकारी परिपत्रक

अमरावती/दि.4– स्कूल, महाविद्यालय, सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालय, अस्पतालों में रखे दस्तावेज जीर्ण होने से कई वरिष्ठ नागरिकों के जन्म संबंध में पंजीयन नहीं मिलता. जिसकी वजह से जन्ममृत्यु का दाखिला मिलने के लिए नागिरकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना पडता है. परिणामस्वरूप न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र देने पर भी एक साल तक जन्म-मृत्यु का दाखिला नहीं मिल पाता. ऐसे में अब राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से समय और पैसे की बचत कर एक से डेढ माह में जन्म-मृत्यु का प्रमाणपत्र मिलने की सुविधा उपलब्ध की है. मनपा क्षेत्र के कई नागरिकों के पास जन्म-मृत्यु का पंजीयन आज भी नहीं रहने से सरकारी कामों में उन्हें दिक्कतें आ रही है. ऐसे नागरिकों को तहसील कार्यालय और कोर्ट के चक्कर लगाना पडता है. लेकिन अब जन्म-मृत्यु का पंजीयन नहीं रहने वाले नागरिकों को भी मनपा से एक माह में जन्म प्रमाणपत्र मिल सकता है. राज्य सरकार ने निर्गमित किए सरकारी परिपत्रक से अब नागरिकों का पैसा और समय की बजत होगी.

*एक ही माह में 65 आवेदन प्राप्त
सरकार की इस योजना के लिए 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक एकही माह में 65 फार्म तहसील कार्यालय में प्राप्त हुए है. पहले किसी व्यक्ति का पंजीयन नहीं रहने पर उस व्यक्ति को सेतू कार्यालय से प्रतिज्ञा पत्र लेकर और सभी दस्तावेज जोडकर उसे न्यायालय में देना पडता था. और इसके लिए वकील को शुल्क देना पडता था. इतना करने पर भी नागरिकों को जन्म-मृत्यु का प्रमाणपत्र सालभर नहीं मिलता था. लेकिन अब नागिरकों को तहसील कार्यालय के सेतू में आवेदन व तहसीलदार का दाखिला लेकर मनपा में आवेदन करना होगा. जिसके आधार पर एक से डेढ माह में जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र मिलेगा.

* इन दस्तावेजों की आवश्यकता
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए नागरिकों को संबंधित नमुना आवेदन, राशनकार्ड की कॉपी, निवासी दाखिला, जन्म-मृत्यु पंजीयन होने संबंधी दाखिला, मेडिकल सर्टिफिकेट, पटवारी अथवा मंडल अधिकारी की गृह जांच की रिपोर्ट, वोटर कार्ड आदि सभी दस्तावेज नायब तहसीलदार को देकर उनके द्वारा दिया गया दाखिला महापालिका में जमा करना होगा.

65 लोगों के आवेदन प्राप्त
राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में सरकारी परिपत्रक जारी किया. जिसका अमल 1 दिसंबर से शुरु किया है. एक माह में 65 नागरिकों ने आवेदन किए है. पंजीयन नहीं रहने वालों को अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र लेना आसान हो गया है.
-टीना चव्हाण, तहसीलदार

समय और पैसे की बचत
पंजीयन नहीं रहने वाले नागरिकों के लिए यह अच्छा निर्णय है. मनपा को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. हजारों रुपए खर्च कर नागरिकों को कोर्ट के चक्कर लगाना पड रहा था. लेकिन अब समय और पैसा इन दोनों की बचत होगी.
-विशाल काले, वैद्यकिय अधिकारी.

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