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प्रशांत राठी की जमानत को लेकर शहर पुलिस को अब तक नहीं मिली हाईकोर्ट की नोटीस

गत रोज ही प्रशांत राठी को हाईकोर्ट से मिली थी एड इंटरिम बेल

* पुलिस को दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना है अपना ‘से’
अमरावती/दि.24– पैसों के बदले नौकरी व नियुक्ति देने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की जालसाजी करने और फिर पैसे दिलवाने वाले व्यक्ति का अपहरण कर उसके साथ निर्ममतापूर्वक पिटाई करने के मामले में नामजद रहने वाले ब्रिजलाल बियाणी शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी को यद्यपि गत रोज नागपुर हाईकोर्ट द्वारा एड इंटरिम बेल मिल गई है. जिसमें पुलिस को दो सप्ताह बाद अपना ‘से’ दाखिल करना है. परंतु अमरावती शहर पुलिस को अब तक इस मामले में अदालत की ओर से कोई सूचना या नोटीस नहीं मिली है. इस समय चूंकि होली पर्व के चलते अवकाश चल रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि, शायद मंगलवार के बाद अमरावती शहर पुलिस को हाईकोर्ट की ओर से दिये गये आदेश की प्रतिलिपी प्राप्त हो.

बता दें कि, इससे पहले प्रशांत राठी को अमरावती के अदालत द्वारा एड इंटरिम बेल प्रदान की गई थी. जिस पर अपना ‘से’ दाखिल करते हुए पुलिस ने प्रशांत राठी को दी गई जमानत का विरोध किया था. ऐसे में अभियोजन पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए स्थानीय अदालत ने प्रशांत राठी को दी गई जमानत खारिज कर दी थी. जिसके पश्चात प्रशांत राठी ने जमानत मिलने हेतु नागपुर हाईकोर्ट में गुहार लगाई और अदालत ने प्रशांत राठी को एड इंटरिम बेल देते हुए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की. साथ ही अमरावती शहर पुलिस को अपनी भूमिका रखने हेतु दोे सप्ताह की मोहलत दी. ऐसे में अब अमरावती शहर पुलिस द्वारा एक बार फिर प्रशांत राठी को दी गई जमानत को खारिज कराने हेतु हाईकोर्ट ने अपना ‘से’ दाखिल करेगी. हालांकि इस संदर्भ में अमरावती शहर पुलिस को अब तक हाईकोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिली है. परंतु मीडिया के जरिए सामने आयी खबरों के आधार पर पुलिस को यह पता चल गया है कि, प्रशांत राठी ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारीपूर्व जमानत हासिल कर ली है.

* हम हाईकोर्ट में भी जमानत का पूरजोर विरोध करेंगे
इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के पीआई गोरखनाथ जाधव ने बताया कि, फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से अमरावती शहर पुलिस तो प्रशांत राठी की जमानत के संदर्भ में कोई अधिकारिक पत्र नहीं मिला है. परंतु अन्य सूत्रों के जरिए इसकी सूचना जरुर प्राप्त हो गई है. ऐसे में जिस तरह से अमरावती कोर्ट में प्रशांत राठी की जमानत का विरोध करते हुए जमानत को खारिज कराया गया था. उसी तरह से नागपुर हाईकोर्ट में भी प्रशांत राठी की जमानत का विरोध किया जाएगा.

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